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Wednesday, August 26, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइटों को इम्पैनलमेंट हेतु आज से आनलाईन आवेदन शुरू


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

 रायपुर -- छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल को विज्ञापन देने के लिये इम्पैनलमेंट करने जनसंपर्क विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जिसमें बताया गया है कि राज्य की ऐसी न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल जिनका डीएव्हीपी में इम्पैनलमेंट नहीं है उन्हें छत्तीसगढ़ में इंम्पैनल किया जायेगा। जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में 26 अगस्त से 10 सितम्बर 2020 तक ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा सकते हैं। आवेदन प्रारूप और इस संबंध में नियम शर्ते जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट jansampark.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। डीएव्हीपी में इंपैनल न्यूज वेबसाइटों को  डीएव्हीपी की दर और मांपदंड के आधार पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे।डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिये प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे। नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। डीएव्हीपी में सूचीबद्ध/पंजीकृत/इम्पैनल पोर्टल/वेबसाईट को डीएव्हीपी द्वारा निर्धारित दर/ गाइडलाईन/नियमों के अनुसार विज्ञापन दिया जायेगा। ऐसे वेबसाईट/पोर्टल जिनका डीएव्हीपी में पंजीयन नहीं है, उनको जनसपंर्क विभाग द्वारा इम्पैनल किया जायेगा। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसके नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा का अधिकार समिति को होगा। समीक्षा में उचित ना पाये जाने पर संबंधित पोर्टल/वेबसाईट का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा।सामान्यतः निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने वाले पोर्टल/वेबसाईट को समिति द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु अनुशंसा की जायेगी-छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूज वेबसाइटों का इम्पैनलमेंट एक वर्ष की अवधि के लिये होगा। इम्पैनल्ड हेतु विगत 06 माह के दौरान न्यूज वेबसाईट की औसत यूनिक यूजर संख्या 50 हजार होनी चाहिये। इस दौरान एवरेज सेशन डयूरेशन न्यूनतम 30 सेकेण्ड होना चाहिये। प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल के अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाईल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिये। उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा। न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑनलाईन हो। इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो। राज्य की गतिविधियों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट/वेबपोर्टल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी। पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के विरूद्ध समाचार प्रकाशित करने वाले अश्लील/झूठे/मनगढ़ंत किसी संस्था या व्यक्ति को झूठे आधार पर बदनाम करने वाले समाचारों को प्रकाशित करने वाले पोर्टल/ वेबसाइट को समिति की अनुशंसा पर इम्पैनलमेंट सूची से बाहर किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ समिति उपलब्ध तकनीकी साधनों यथा-विश्वसनीय टैरिफ एनालायसिस टूल अथवा अन्य किसी माध्यम से मासिक दृश्य संख्या यूजर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी।

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