अरोपियों के कब्जे से कुल 18.06 बल्क लीटर शराब जप्त किया गया
मोहम्मद अज़हर हनफ़ी की रिपोर्ट
भाटापारा:- थाना भाटापारा शहर निरीक्षक विजय चौधरी को मुखवीर सूचना मिली कि हरिश किंगरानी उर्फ हैरी पाजी अपने सुहेला तिराहा बलौदाबाजार रोड के होटल हैरी पाजी द पार्सल हब में अवैध रूप से शराब रखा कर अपने स्टाफ कर्मचारियों के जरिये बिक्री करने कि सुचना पर उप निरीक्षक हितेश जंघेल पुलिस स्टाफ को लेकर हैरी पाजी द पार्सल हब में दबिश दिया कि उक्त होटल में होटल स्टाफ अरविन्द सागर उपस्थित मिला। होटल को चेक करने पर एक्टीवा CG22-5-6642 के डिक्की में दो बोतल मेकडावल अग्रेजी शराब तथा दोनों बोतल में 750, 750 ML. भरी हुई तथा काउंटर पास 7 पोवा मेकडावल नम्बर प्रत्येक पौवा में 180 ML भरी व दो बोतल सिम्बा की बियर भरी हुई तथा बिक्रि रकम 9000 / रुपये सफेद झोला में रखा मिला तथा
आरोपी अविन्द के जेब से 200/ रु बिक्री रकम मिला पुछताछ पर अपने मालिक हरिश किंकरानी उर्फ हैरी पाजी को होटल में बिक्री कराने तथा शराब उसके मालिक के मुंशी ईस्माई वार्ड के घर में रहना बताये आरोपी अरविन्द के बताये अनुसार हरिश किंकरानी उर्फ हैरी पाजी निवासी प्रेम प्रकश नगर के मुशी इस्माई वार्ड स्थित मकान की तलासी के दौरान बर्फ वाकेट में 03 बोतल रायल स्टेज , 03 बोतल बेंडर प्राईड , 04 बोतल मेंकडावल नम्बर 01 अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 750 ml भरी तथा 10 बोतल सिम्बा कंपनी के बियार रखा मिला । शराब कुल 10 बोतल, 10 बोतल बियर शराब 7.500 बल्क लीटर व बीयर 6.500 बल्क लीटर किमती बियर 2000/रू तथा अंग्रेजी शराब किमती 14995 /रू दोनों जप्ती में कुल जुमला 18.06 बल्क लीटर तथा बिक्री रकम 9200/रु जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया
फरार आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आश्रय देना वाला आरोपी कमल मन्धान को भी गिरफ्तार किया गया नाम आरोपी 01 अरविंद कुमार सागर पिता मंगलाकार सागर उम्र 24 साल साकिन करमा थाना सिपत जिला बिलासपुर हाल कमल मंधान मातादेवालय वार्ड भाटापारा 02 हरीश किंगनारानी उर्फ हैरी पिता किशन लाल किंगरानी उम्र 35 साल साकिन प्रेम प्रकाश पाण्डे कॉलोनी मातादेवालय वार्ड भाटापारा 03 कमल मंधान पिता भीषम लाल मंधान उम्र 45 साल माकिन स्टेशन रोड भाटापारा को विधिवत गिरफतार का आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम, 212 भा.द.वि. का घटित करना पाये जाने पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 197 / 2021 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट 212 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक हितेश जंघेल, सउनि ओम साहू, आरक्षक प्रदीप निराला, तोपचंद कौशिक का विशेष योगदान रहा।
थाना भाटापारा शहर द्वारा अवैध जुआ-सटटा शराब के सबंध में लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा बड़ी कार्यवाही हेतु टीम बनाया गया है ।






















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