राजनांदगांव
नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार ।
न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी को भेजा गया जेल।
दिनांक 29.11.25 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति दिनांक 28.11.25 को बहला फुसला कर भगाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 137(2) बीएनएस अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर अपहृता की पतासाजी हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, यात्री प्रतिक्षालयो दबीश दिया गया, जो अपहृता को जिला कबीरधाम पण्डरिया बस स्टैण्ड मे आरोपी धरमू बंजारे के कब्जे से बरामद किया गया और पीड़िता के कथन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट शामिल कर आरोपी धरमू बंजारे पिता देव प्रसाद बंजारे उम्र 20 साल साकिन बाघमुड़ा थाना पण्डरिया जिला कबीरधाम छ.ग. को माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया
उपरोक्त कार्यवाही में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, नागेश्वर साहू, गोपाल पैकरा, किशोर मार्बल, म.आर. रेणुका राजपूत, सिन्धु मेश्राम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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