अवैध गांजा बिक्री करने के तीन आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर अवै मादक पदार्थ गांजा की बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को थाना पुलगांव पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज थाना पुलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति अपने-अपने पिट्ठू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर पुराना पुल पुलगांव नाला के पास हनुमान मंदिर के बगल में बिक्री के लिये ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुये थाना पुलगांव पुलिस टीम गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों की तलाशी एवं वैधानिक कार्यवाही के दौरान उनके कब्जे से कुल 15.737 किलोग्राम गांजा एवं तीन मोबाइल फोन जप्त किये गये। इस मामले में अपराध क्रमांक 902/2026 धारा 20(ख) , 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना पुलगांव पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। मामले में जप्त मादक पदार्थ एवं अन्य साक्ष्यों के संबंध में वैधानिक विवेचना की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुलगांव उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में थाना पुलगांव पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण -
कालू राम माहिया उम्र 19 वर्ष निवासी - कल्याणसर , थाना - श्रीडूंगरगढ़ , जिला - बीकानेर, , अभिमन्यु सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी - मकान नंबर 405 , सीएलसी सीकर , मकान मालिक कपिल गढ़वाल का मकान , थाना एवं जिला सीकर और रामानंद चौधरी उम्र 18 निवासी - डोंगरगढ़ , थाना - श्रीडूंगरगढ़ , जिला - बीकानेर (राजस्थान)।
जप्त सामाग्री -
गांजा – कुल 15.737 किलोग्राम और मोबाइल फोन – कुल 03 नग।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री , तस्करी एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें।


















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