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Monday, July 26, 2021

पच्चीस लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


 जांजगीर चांपा -- मुखबीर से मिली जानकारी के आधार पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ने रेड कार्यवाही कर पच्चीस लीटर कच्ची महुआ शराब के ग्राहक की तलाश करते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 

          इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत सिंह ठाकुर (भा०पु०से०), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा (रा०पु० से0) एवं एसडीओपी जांजगीर श्रीमति दिनेश्वरी नंद के जिले में अवैध शराब , जुआ , सटटा , पर कड़ी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश पर दिनांक 25 जुलाई को प्रधान आरक्षक तीजराम जांगड़े , महिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की , हमराह आरक्षक क्रमांक आनंद किशोर , भुनेश्वर साहू ,  अर्जुन यादव , महिला आरक्षक श्वेता यादव के साथ पेट्रोलिंग पर ग्राम पोड़ी राछा की ओर रवाना हुये थे। इस दरम्यान ग्राम राछा चौक नवागढ़ में मुखबीर के जरिये से सूचना मिली कि दो आदमी पोड़ी से राछाभांठा की ओर पैदल कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे हैं। इसकी सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी राजेश कुमार साहू पिता देवप्रसाद साहू उम्र 36 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ के कब्जे से एक पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाली जेरिकेन में भरी 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रुपये एवं दूसरे आरोपी  लच्छराम कश्यप पिता रेशमलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ के कब्जे से एक सफेद रंग के झोला अंदर 10 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन के अंदर 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 25 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती 2500 रूपये मिले , जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस द्वारा कब्जा लिया गया। इस मामले में आरोपी राजेश कुमार साहू पिता देवप्रसाद साहू उम्र 36 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ को अपराध क्रमांक 285/21 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट एवं दूसरे आरोपी लच्छराम कश्यप पिता रेशमलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ को अपराध क्रमांक 286/21 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत दिनांक 25 जुलाई गिरफ्तार कर आज दिनांक 26 जुलाई को न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक तीजराम जांगडे , महिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की , आरक्षक अर्जुन यादव , भुनेश्वर साहू , आनंद किशोर सिंह , महिला आरक्षक श्वेता यादव , नीलिमा सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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