दिनांक-25/12/2021
थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ।
सामूहिक दुष्कर्म एवं दहेज प्रताड़ना करने वाले 09 आरोपियों को थाना कुंण्डा पुलिस ने धर दबोचा।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 903/2021, धारा- 342, 344 498(A), 376(2)n,34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही कर पहुंचाया गया सलाखों के भीतर।
*पीडिता के पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन नही देने पर शादी के लगभग दो साल बाद 45 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया।*
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला तथा बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधों का त्वरित निराकरण करने सख्त निर्देश दिया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती - मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री नरेन्द्र कुमार बेंताल के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री भागवत प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में दहेज प्रताडना एवं दुष्कर्म के सभी आरोपीयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पीडिता के द्वारा दिनांक 18.11.2021 को 181 महिला हेल्प लाईन रायपुर के माध्यम से शिकायत पत्र सखी 1 स्टाप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा छ.ग. गस्ती चौक युनियन बैंक बेमेतरा के केन्द्र प्रभारी द्वारा पीडिता के पति एवं उसके परिवार के द्वारा प्रताडना के संबंध में शिकायत पत्र मिली थी। जिसकी काऊंसलिंग कराया गया काऊंसलिंग में आवेदिका द्वारा कानूनी कार्यवाही चाही गई थी। इस तारतम्य में पीड़िता के शिकायत पत्र पर महिला सेल कवर्धा के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। जिसमें पीडिता की शादी 18 जनवरी 2020 को अवधेश साहू कुंआमालगी वाले के साथ हुआ था 19 जनवरी 2020 को विदाई हुई अपने हैसियत के मुताबिक टी वी कुलर आलमरी एवं घरेलू सामान उपहार में दिये थे शादी के दो तीन दिन बाद सभी आरोपीगणों पति अवधेश साहू ससुर ओम प्रकाश साहू, सास अनिता बाई, देवर डोमन, द्वारा शादी में दहेज नहीं मिला है बोलकर गाली गुप्तार कर मारपीट करने लगे माह फरवरी 2020 को यह घर में अकेली थी तो इनके देवर डोमन द्वारा इसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा डराया धमकाया व दिनांक 21.03.2020 से 1 माह 15 दिन तक तथा नाना ससुर नारायण साहू ,हलधर साहू ,कार्तिकराम साहू, बडा ससुर छबि राम, फुल ससुर हेमंत, सभी मिलकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किये है, पीड़िता के द्वारा दर्ज कराएं रिपोर्ट के आधार पर जांच किया जा रहा था की दौरान विवेचना के दहेज में दिया गया सामान जप्त किया गया तथा सभी 09 आरोपीयों को गिरुफ्तार कर जेल भेजा गया है प्रकरण के एक आरोपी फरार है। जिसकी पतातलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक भागवत प्रसाद तिवारी, उप निरीक्षक डी एन यादव, सउनि रघुवंश पाटिल, प्र आर रत्नेश सिंह, बलदाऊ चंद्रवंशी, आरक्षक हिरेश सिंह, प्रदीप जायसवाल, नरेश बघेल,अजय चंद्रवंशी, भरत नाथ योगी, शेखर चंद्राकर, महिला आरक्षक रेशमा आडिल का सराहनीय योगदान रहा।CNI NEWS कवर्धा से अनवर खान की रिपोर्ट

















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