सड़क दुर्घटना में मृत चार व्यक्तियों के परिवारों को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर
बालाघाट।जिले के विभिन्न स्थानों पर विगत दिनों घटित सड़क दुर्घटनाओं में04 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने राज्य शासन के सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मृतकों के वारिसों को पृथक-पृथक 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है।
परसवाड़ा तहसील के ग्राम (सलंगटोला)कुमादेही में 13 अक्टूबर को ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-50-ए-2401 से हुई दुर्घटना में बालक भुवी चौहान की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिस पिता हंसलाल को 15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। परसवाड़ा तहसील के ग्राम चंदना में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-50-एए-8786 से 02 सितम्बर को हुई दुर्घटना में ग्राम खर्रा निवासी बालक सोनू ऊर्फ बैशाखू परते की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस माता श्रीमती रेवंती बाई को 15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार बैहर तहसील के ग्राम पांडूतला(किंड़गीटोला) में 03 जून 2021 को दो मोटर साईकिल के आपस में टकराने से ग्राम संजारी निवासी रूपसिंह एवं उसके पुत्र आकाश की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी वारिस श्रीमती रमलीबाई को 30 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।
कलेक्ट्रेट की वित्त शाखा के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे कोषालय में देयक प्रस्तुत कर हंसलाल, रेवंती बाई एवं रमलीबाई के बैंक खाते में स्वीकृत राशि ई-पेमेंट से शीघ्र जमा करायें।
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