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Friday, October 17, 2025

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री साय को सौंपा TET,पुरानी व पूर्ण पेंशन एवं क्रमोन्नति संबंधी मांगों का ज्ञापन

 पखांजूर/कांकेर से CNI NEWS शंकर सरकार की रिपोर्ट।     मो-6268535584                              

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री साय को सौंपा TET,पुरानी व पूर्ण पेंशन एवं क्रमोन्नति संबंधी मांगों का ज्ञापन



कार्यक्रम में मौजूद उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद भोजराज नाग, विधायक विक्रम उसेंडी को भी सौंपा मांगपत्र


बड़गांव -छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कांकेर ने पिछड़ा वर्ग के 13 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को टेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन, 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन, क्रमोन्नति का जनरल आर्डर जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।




एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी, जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला,जिला सचिव संतोष जायसवाल,मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आइच ने मांगो के सम्बन्ध में आगे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय जिसमें 5 वर्ष अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है।




 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अगस्त 2012 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य नहीं था,अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक पहल किया जावे।

पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से करने के कारण 2028 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित किया जावे।

भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2009 को तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी कर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है, सेवानिवृत होने पर छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का नियम है, अतः निवेदन है कि भारत सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार के समान 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का प्रावधान किया जावे।माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल आर्डर जारी किया जावे।

इस दौरान जिला पदाधिकारी निरंकार श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम सोनवंशी,विकासखण्ड अध्यक्ष भोला प्रसाद ठाकुर,गोरखनाथ ध्रुव,बोधन साहू सहित दशरथ उइके,राजेश शर्मा,किशोर विश्वकर्मा,राममनोरथ राय,पतिराम कुमेटी उपस्थित रहे।

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