ऑनलाइन धान खरीदी नियमों के उल्लंघन पर मऊ सहकारी समिति के प्रभारी समिति प्रबंधक उमेश कुमार साहू निलंबित
रंजीत बंजारे CNI NEWS बेमेतरा 24 नवंबर 2025:- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति के तहत निर्धारित ऑनलाइन खरीदी नियमों का उल्लंघन सामने आने पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मऊ (पंजीयन क्रमांक 397) के प्रभारी समिति प्रबंधक एवं लिपिक उमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई है।
आदेशानुसार धान खरीदी हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा ए. के. सिंह द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि कृषक श्री सनतधर दीवान (टोकन क्रमांकTK50004301252600208, किसान कोड TF5004102314768) को 21/11/2025 को विक्रय हेतु 120.40 क्विंटल धान का टोकन प्राप्त था, परंतु वे उपार्जन केंद्र मऊ में केवल 40.00 क्विंटल सरना धान लेकर पहुंचे। इसके बावजूद समिति द्वारा ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया के विपरीत मैनुअल खरीदी कर ली गई तथा 40 क्विंटल धान की स्टैकिंग भी करा दी गई। साथ ही कृषक को मैनुअल तौल पर्ची भी दे दी गई, जो कि विधि के पूर्णतः विपरीत पाया गया। नियमानुसार खरीदे गए धान की ऑनलाइन प्रविष्टि कर भुगतान पर्ची जारी किया जाना आवश्यक था।
जांच में यह भी उजागर हुआ कि संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक एवं कृषक के बीच 120.40 क्विंटल धान के टोकन में संशोधन के लिए मिलीभगत की गई, जो गंभीर अनियमितता है। शासन की महत्वपूर्ण योजना—समर्थन मूल्य पर धान खरीदी—में पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना प्रभारी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी है, परंतु इस संवेदनशील कार्य में उमेश कुमार साहू द्वारा घोर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन पाया गया।
उपरोक्त के फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार निर्वाहन भत्ता प्रदाय किया जाएगा। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या मिलीभगत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


















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