दूसरे दिन सरपंच प्रत्याशी के लिए 02 लोगों ने भरा नामांकन
बालाघाट।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 06 जनवरी 2022 को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा।
प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी, लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के 7911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद पंचायत सदस्य एवं 19 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा आज 13 दिसंबर 2021 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानों के आरक्षण एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन आज 14 दिसंबर को विकासखंड खैरलांजी एवं बैहर से 01-01 प्रत्याशी ने सरपंच के लिए अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित दिनों में प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक जमा किये जा सकेंगें।
प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गये नाम निर्देशन पत्रों की जांच 22 दिसंबर 2021 को की जायेगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर 2021 को अपरान्ह 03 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेगें। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर 2021 को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया जायेगा। विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी के ग्रामों में 06 जनवरी 2022 को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मतदान कराया जायेगा। द्वितीय चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 28 जनवरी 2022 को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मतदान कराया जायेगा।
पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक घोषणापत्र एवं उसके साथ घोषणापत्र का सार तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला प्रचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में किये गये प्रावधान के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का “अदेय प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार बिजली बिल की बकाया वसूली के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित पद के अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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