राजनांदगांव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मेगा कैम्प का आयोजन
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कराने हेतु लाई जा रही जागरूकता
- ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा विधिक जागरूकता अभियान
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2022। देश के सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कराने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के तत्वाधीन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। जहां राजनांदगांव के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया और मोटर यान अधिनियम, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, साईबर क्राईम तथा नालसा व सालसा द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के संबंध में हर वर्ग के लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। मेगा कैम्प का आयोजन ग्राम मनकी, तोरनकट्टा, खुटेरी, ईरा, सांकरा, और धीरी में किया गया। जहां जिला न्यायालय राजनांदगांव के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष भगत एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी रूचि मिश्रा द्वारा आमजन के मध्य जाकर कानून से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया गया।
इस मेगा कैम्प में आगामी नेशनल लोक अदालत जिसका आयोजन 12 नवम्बर 2022 को होने वाला है। जिसके संबंध में जानकारी दी गई। कैम्प में बताया गया कि अगर कोई मामले आपसी राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते है और अधिक से अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते है। मोटर यान अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि अगर आप अपने वाहन का इस्तेमाल करते है, तो सर्वप्रथम यह ध्यान दें कि आपके पास ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन के पंजीयन दस्तावेज, थर्ड पार्टी बीमा एवं आवश्यकता अनुसार परमिट अपने लेकर घर से निकले। घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में यह बताया गया कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा अपराध होता है, तो वह अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों को जागरूक रहने की जानकारी दी कि अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराये और कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखा जायेगा। साईबर क्राईम के संबंध में यह बताया गया कि वर्तमान में मोबाईल फोन और इंटरनेट का उपयोग बच्चों तथा युवकों में बढ़ गया है। जिससे मोबाईल सुविधा का गलत इस्तेमाल ना कर केवल पढ़ाई के संबंध में इस्तेमाल करें। आमजनों को उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के जुर्माना तथा कारावास के संबंध में अवगत कराया गया एवं नि:शुल्क विधिक सेवा की योजना एवं नालसा हेल्प लाईन नंबर 15100 एवं 14567 की जानकारी प्रदान की गई है।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.