आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सरगुजा - जिला पुलिस द्वारा आगामी आमचुनाव के दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिये आर्म्स एक्ट की कार्यवाही लगातार की जा रही है, ताकि आमजन बैखौफ होकर अपना जीवन निर्वहन कर सकें। इसी क्रम में पूरी तत्परता के साथ थाना गांधीनगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में विधिवत् कार्यवाही करते हुये एक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध मे मिली विस्तृत जानकारी अनुसार गत दिवस 27 मार्च को प्रार्थी सउनि विनय सिंह हमराह स्टॉफ के साथ दोपहर दो बजे से रात्रि दस बजे तक कालीघाट मनेन्द्रगढ़ रोड़ जिला सरगुजा सीमा पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नाकेबंदी चेकिंग प्वाईंट पर ड्युटी में तैनात थे। उनको मोबाइल के जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि गांधी चौक ऑटो स्टैण्ड के पास संजीत पाल व्यक्ति अपने नीले रंग के स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 5468 में आकर अपने पास रखे कट्टा हथियार को लहराते हुये लोगों को भयभीत कर मनेन्द्रगढ़ रोड़ गांधीनगर की ओर जा रहा है। प्रार्थी द्वारा सूचना पर हमराह स्टॉफ को अवगत कराते हुये घेराबंदी कर सफलतापूर्वक पकड़ने को हिदायत दी गई। मौके पर गवाहों के समक्ष विधिवत् रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये अनुसार एक व्यक्ति नीले रंग की स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 5468 आते देख घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम संजीत पाल पिता बैजनाथ राम उम्र 38 वर्ष निवासी सकालो एवं वसुन्धरा विहार गोधनपुर, थाना गांधीनगर का होना बताया। जिसे मुखबिरी सूचना से अवगत कराते हुये गवाहों के समक्ष तलाशी करने हेतु सहमति प्राप्त कर तलाशी लेने पर संजीत पाल के पैंट के अन्दर कमर में खोंसकर रखा एक लोहे की देशी तरीके का बना कट्टा जिसमें एक जिन्दा कारतुस लोड था, मिला और पैंट के दाहिने जेब में दो नग जिन्दा कारतुस मिला। जिसे रखने के संबंध में गवाहों के समक्ष नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा गया, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके विरूद्व 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही करते हुये पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी संजीत पाल पिता बैजनाथ राम के विरूद्व पूर्व में ही थाना गांधीनगर में कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज है। वर्ष 2019 में 25 आर्म्स एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज, वर्ष 2020 में गंदी-गंदी गाली-गलौज कर मारपीट करने के प्रकरण दर्ज, वर्ष 2021 में गंदी-गंदी गाली-गलौज कर मारपीट करने के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही हुई है एवं वर्ष 2021 में ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। मामले के आरोपी की धरपकड़ एवं गिरफ्तार करने में थाना गांधीनगर से आरक्षक हरिनाम सिंह, रामचन्द्र सिंह, रूपेश प्रजापति इत्यादि कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
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