मुक्तिधाम की जमीन को लेकर ग्राम पटेल व ग्रामवासियो ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात
कलेक्टर श्री यस जयवर्धन ने मौके की जांच कर कहा करेगे समाधान की पहल
मुक्तिधाम की शासकीय भूमि क्रमांक 176/1 181/2, 178 177 के आसपास वन भूमि का पट्टा न दिया जाये
ग्राम मोहला विलमटोला खडगांव रोड पर मुक्तिधाम से लगी जमीन खसरा नं. 176/1, 181/2. 178, व 177 की भूमि के आसपास राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग द्वारा वन पट्टा दिये जाने की कार्यवाही को रोकने व वन पट्टा न दिये
जाने के लिये पूर्व में वन समिति व ग्राम सभा के सभी आवश्यक दस्तावेज जिसमें शामिल अपात्र लोगो की सूची दिनांक 02/02/2021 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को कार्यवाही रोकने वनपट्टा न दिये जाने के लिये लिखित में ग्राम सभा / वन समिति के सदस्यों निवेदन किया गया । किन्तु मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला के द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। जिस पर अविलम्ब रोक लगाने की कृपा करें।
जिसमें मौके पर वर्ष 2021 जगदीश आ. राम प्रसाद पठारी मोहला अपात्र सूची के कं० 11 इन्द्राज हैं। सूची में स्पष्ट रूप से अपात्र का कारण वर्ष 2005 के बाद काबिज होना व ग्राम कंटेगा टोला में उसके नाम पर भूमिस्वामी जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उपरांत जानकारी मिली हैं। कि उस एक व्यक्ति को ही बन पट्टा राजस्व मोहला द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।
आवेदन निवेदन पर विचार न किया जाता हैं। उपरांत वन भूमि पट्टा प्रदान किया जावेगा तो समस्त ग्राम वासी उम्र आंदोलन करने बाध्य रहेंगें। जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन
की होगी। जिला कलेक्टर महोदय जी सेवनिवेदन किया गया कि जगदीश व सूची में अपात्र नाम व्यक्तियों को वन पट्टा प्रदाय न किया जाये। जिसकी
प्रतिलिपिः- ग्रामवासियो ने
श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को व श्रीमान तहसीलदार मोहला को कार्यलय मे जाकर दिया।
जिला ब्यूरो योगेन्द्ग सिंगने की रिपोर्ट
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