भतीजी की सहेली एवं रिश्तेदार होना बताकर एक्सिडेंट एवं ईलाज के नाम से पैसे की जरूरत के नाम पर दिया गया साइबर ठगी को अंजाम
कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.01.2025 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा दिनांक 25.12.2024 से दिनांक 12.01.2025 के मध्य मैसेज एवं काॅल के माध्यम से प्रार्थी की भतीजी की सहेली एवं उसका भाई होना बताकर एडमिशन, एक्सिडेंट एवं ईलाज के लिए पैसे की जरूरत होना बताकर प्रार्थी के साथ कुल 7,27,000 रूपये की धोखाधडी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में अपराध धारा 318(4),319(2),3(5) BNS, का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी सहायता से उक्त मोबाईल धारको की पतासाजी कर पूछताछ की गई, जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) सदानंद साहू उर्फ गणेश पिता तिजराम साहू उम्र 31 वर्ष साकिन पीपरडीही पो0 अमोदी थाना सरसींवा जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ0ग0) तथा सहयोगी (02) संतोषी नेताम पिता रामायाण सिंह नेताम उम्र 25 साल साकिन पीपरडीही पो0 अमोदी थाना सरसींवा जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ0ग0) का निवासी होना बताया।टीम के द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी आदित्य कुमार दुबे को उसकी भतीजी जो कि आरोपीया एवं उसकी एक अन्य सहेली रूम मेट के साथ रहती है, ने देखा कि प्रार्थी जब भी अपनी भतीजी से मिलने आता था तो अपनी भतीजी को खर्च के लिये बहुत पैसा देता था , जिसकी जानकारी आरोपी सदानंद साहू एवं आरोपीया संतोषी नेताम को थी। आरोपी एवं आरोपीया एक ही गांव के है दोनों एक राय होकर पैसों के लालच में आकर गीतांजली साहू का नाम लेकर एक्सीडेंट के इलाज के लिए, बीमारी के इलाज के लिए एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत होना बताकर ,विभिन्न फोन पे नम्बरों, बैंक खातों के माध्यम से धोखाधडी कर पैसा जमा कराये है। प्रकरण के आरोपी सदानंद साहू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग एम.आई. मोबाईल एवं एक नग मोबाईल एवं 08 नग अलग अलग बैंकों के डेबीट ,क्रेडिट कार्ड जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरुद्ध थाना पिथौरा में अपराध धारा के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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