दुष्कर्म एवं हत्या के मामले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर - तीन वर्ष पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की घटना को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध मानते हुये आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अलग - अलग धाराओं में भी सजा सुनाई है।
इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने विगत वर्ष 30 जून 2022 को थाना शिवरीनारायण में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बालिका 29 जून के शाम चार बजे घर से दुकान जाने निकली थी , जो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/2022 धारा 363 , 376, 302 , 201 आईपीसी 04 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान 15 जुलाई 2022 को नर कंकाल मिलने पर पीएम हेतु सिम्स अस्पताल बिलासपुर रवाना किया गया तथा नर कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट में नर कंकाल अपहृता का होना पाया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था , जिसमें 22 जुलाई 2022 को आरोपी के घर में मृतिका का कपड़ा और चप्पल मिला। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना शिवरीनारायण पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने इसे जघन्य अपराध मानते हुये आरोपी को कई धाराओं में सजा सुनाई है। जिसमें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड , धारा 201 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 363 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आरोपी -
परदेसी लाल पंकज पिता नम्मूराम पंकज उम्र 65 वर्ष निवासी - तिवारीपारा खरौद , थाना - शिवरीनारायण , जिला - जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)।
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