
थाना कोतवाली जगदलपुर पुलिस के द्वारा शहर के बाईक चोरी के आरोपियों से चोरीशुदा 06 मोटर सायकल बरामद कि गयी है। दिनांक 30.6.2019 को प्रार्थी मंगेश खेडूलकर नि0 पनारापारा विजयवार्ड क्रमांक02 जगदलपुर का मोटर सायकल हीरो स्पलेण्डर क्रमांक-CG..17.2259 काला रंग को कोई अज्ञात चोर द्वारा केनरा बैंक के सामने से चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अप0क0 35-2019 धारा 379 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया था। तथा दिनांक 13.6.2020 को प्रार्थी डमरूधर शार्दुल नि० धरमपुरा न0 01 जगदलपुर का मोटर सायकल ग्लैमर कमांक-8434 लाल रंग को कोई अज्ञात चोर द्वारा धरमपुरा से चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली धारा 379 भादवि०कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के मार्गदर्शन में विवेचना हेतु थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उनि होरीलाल नाविक, उनि० पीयुष बघेल, सउनि सतीश श्रीवास्तव, सउनि0 धनश्याम वाजपेयी,पेट्रोलिंग स्टाफ आर0क0 1123 गायत्री प्रसाद तारम, आर0क0 807 वेदप्रकाश देशमुख, आ0क0 1129 भुपेन्द्र नेताम आर0क0 1067 बबलू ठाकुर आर0क0 665 शंकर चांदने का टीम गठित किया गया था। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपियों का लगतार पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 14.6.2020 को बटी कश्यप पिता भोलाराम कश्यप जाति भतरा उम्र 22 वर्ष नि0 मेटगुडा एवं रोहन झा पिता स्व0 अशोक झा जाति ब्राम्हण उम्र 18 वर्ष नि0 बोधघाट चैक जगदलपुर को संदेह के आधार पर पुछताछ करने पर उक्त मामले में 1. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर क्रमांक-.2259 काला रंग 2. मो0सा0 ग्लैमर क्रमांक- 8434 लाल रंग कुल 02 मोटर सायकल को चोरी करना स्वीकार किये। एवं शहर के अन्य ईलाकों से आरोपी शभुम झा पिता सुरेश झा जाति ब्राम्हण उम्र 22 वर्ष नि0 बहादुरगुडा राजेन्द्र नगर वार्ड, व हर्ष सोनी उर्फ बिटू पिता नवीन सोनी जाति सोनार उम्र 19 वर्ष नि0 शांतिनगर अशोका लॉज सामने गली द्वारा 1. मो0सा0 पल्सर 200 छै काला रंग बिना नंबर 2. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर क्रमांक-ब्ळ.17.ज्ञ.9998 सिल्वर रंग 3. मो0सा0 सीडी डिलक्स 5111 लाल काला रंग 4. मोसा0 हीरो होण्डा क्रमांक-ब्ळ.07.स्ै.2001 लाल रंग कुल 04 मोटर सायकल को चोरी करना स्वीकार किये। जिसे आरोपियों के कब्जे से कुल 06 मोटर सायकल के मेमोरण्डम के आधार पर जप्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरूद्ध उपरोक्त अपराध धारा सदर का पाये जाने से धारा 41(1़4) जावफौ0ध्धारा 379 भादवि० कायम
कर विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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