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Monday, December 13, 2021

प्रथम व द्वितीय चरण में 07 विकासखंडों में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना

 प्रथम व द्वितीय चरण में 07 विकासखंडों में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना



पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं भरा नामांकन

(शिवशंकर पाण्डेय,बालाघाट)

बालाघाट।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रि-स्‍तरीय पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 06 जनवरी 2022 को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जायेगा।

7911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद सदस्य एवं 19 जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिसूचना जारी


प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी, लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के 7911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद पंचायत सदस्य एवं 19 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा आज 13 दिसंबर 2021 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानों के आरक्षण एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आज 13 दिसंबर को प्रथम दिन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित दिनों में प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक जमा किये जा सकेंगें।

प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गये नाम निर्देशन पत्रों की जांच 22 दिसंबर 2021 को की जायेगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर 2021 को अपरान्ह 03 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेगें।  नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर 2021 को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया जायेगा। विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी के ग्रामों में 06 जनवरी 2022 को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मतदान कराया जायेगा। द्वितीय चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 28 जनवरी 2022 को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मतदान कराया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्र जमा करने 61 क्लस्टर बनाये गये


पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए प्रत्येक विकासखंड में क्लस्टर बनाये गये है और उनमें सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किये गये हैं। विकासखंड किरनापुर में ग्राम पंचायत भवन रजेगांव, हिर्री, सेवती, सालेटेका, माटे एवं किरनापुर में क्लस्टर बनाया गया है। विकासखंड परसवाड़ा में जनपद पंचायत भवन के कक्ष क्रमांक-06, ग्राम पंचायत भवन कुमादेही, उकवा, खुड्डीपुर(डोरा), पोंडी, ठेमा, परसवाड़ा, खुरमुंडी, चंदना एवं छपरवाही में क्लस्टर बनाया गया है। विकासखंड कटंगी में ग्राम पंचायत भवन महकेपार, कटेरा, नांदी, कटेदरा, जाम, टेकाड़ी-का., बीसापुर, तिरोड़ी, बोनकट्टा एवं जनपद पंचायत भवन कटंगी में क्लस्टर बनाया गया है।

विकासखंड लांजी में जनपद पंचायत भवन लांजी, ग्राम पंचायत भवन साडरा, कारंजा, मनेरी, भानेगांव, बोलेगांव, घोटी, रिसेवाड़ा, विकासखंड खैरलांजी में ग्राम पंचायत भवन आरंभा, भेंडारा, मोवाड़, कटोरी, खैरलांजी, खरखड़ी, मिरगपुर, नवेगांव-तीन, सालेबर्डी, विकासखंड वारासिवनी में जनपद पंचायत सभाकक्ष वारासिवनी, सामुदायिक भवन बुदबुदा, ग्राम पंचायत भवन कोचेवाही, मेंहदीवाड़ा, झालीवाड़ा, रामपायली, गर्रा-राम., मेंडकी, दिनी, कायदी एवं विकासखंड बैहर में जनपद पंचायत बैहर सभाकक्ष, ग्राम पंचायत भवन परसामऊ, बिठली-उ. आमगांव, गढ़ी, भंडेरी, सोनपुरी एवं कुकर्रा में क्लस्टर बनाया गया है।

पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक घोषणापत्र एवं उसके साथ घोषणापत्र का सार तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला प्रचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में किये गये प्रावधान के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का “अदेय प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार बिजली बिल की बकाया वसूली के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित पद के अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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