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Saturday, March 26, 2022

हत्या घर घुसकर पत्थर से चोट पहुंचाने वाला आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा -  करने के नियत से में घुसकर महिला को पत्थर से चोट पहुंचाने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 

       इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बलौदा थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पांडेय ने अरविन्द तिवारी को बताया 24 मार्च 2022 को प्रार्थी रामप्रसाद घीवर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 23/03/2022 को प्रार्थी और उसका परिवार सभी खाना खाकर रात करीबन साढ़े दस बजे अपने अपने कमरे में सोने चले गये। तभी दिनांक 23 मार्च और  24 मार्च की दरमियानी रात प्रार्थी की पत्नी बृहस्पती बाई को जान से मारने की नियत से कोई अज्ञात व्यक्ति घर अंदर घुसकर भारी पत्थर से बृहस्पती बाई के सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 134/ 22 धारा 450 ,307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर उपपुलिस अधीक्षक निकोलस खलखो के मार्गदर्शन तत्काल सायबर सेल टीम् ,एफएसएल टीम , डाग स्काट टीम के सहयोग से विवेचना कार्यवाही किया गया।

 विवेचना के दौरान दिनांक 26 मार्च को मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही रवि कुमार कश्यप पिता कमल नारायण कश्यप (उम्र 25 वर्ष) निवासी नगपुरा मोहल्ला ग्राम जावलपुर थाना बलौदा जिला जांजगीर चापा (छ.ग.) से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा आहिता बृहस्पती बाई कश्यप की लड़की से आरोपी द्वारा प्रेम करना , लड़की के मां बाप द्वारा लड़की का दूसरे जगह शादी तय कर देने से आरोपी के द्वारा गुस्से में आकर प्रेमिका की शादी टूट जाये यह सोचकर प्रेमिका की मां को जान से मारने का प्लान बनाकर घटना दिनांक  की दरमियानी रात प्रार्थी रामप्रसाद के घर जाकर घर अंदर घुसकर पत्थर से पीड़िता बृहस्पती बाई के सिर में मारकर चोट पहुंचाना बताने से आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना दिनांक में पहना हुआ लोवर , टी शर्ट एवं मोबाइल को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है।आरोपी रवि कुमार कष्यप द्वारा पीड़िता के घर अंदर घुसकर पीडिता बृहस्पती बाई चीवर को हत्या करने की नियत से सिर में पत्थर से मारकर चोट पहुंचाने का कृत्य धारा सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 26 मार्च को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक व्ही०के० पाण्डेय के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें 

सउनि छेदीलाल जाटवर , सउनि अरुण सिंह , युगल शर्मा , प्रधान आरक्षक राजमणी द्विवेदी , अवधेश तिवारी , गौरीशंकर ,  महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी ,  आरक्षक वीरेन्द्र टंडन , शहबाज खान , अमन सिंह राजपूत , शंकर राजपूत , सरीफुद्दीन , श्याम राठौर , जितेन्द्र कुर्रे , युवराज सिंह , महिला आरक्षक करूणा एवं सायबर सेल टीम , डाग स्काट टीम जांजगीर का सरहानीय योगदान रहा।

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