Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Saturday, November 19, 2022

शादी का प्रलोभन कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को सजा

 शादी का प्रलोभन कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को सजा


सी एन आई न्यूज सिवनी जिला ब्यूरो की रिपोर्ट

 18, 2022 

सिवनी। घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार हे कि  नाबालिग पीडिता के पिता ने थाना डूंडासिवनी में उपस्थित होकर दिनांक 23/05/2019 को रिपेार्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 21/05/2019 को शादी में झिलपिपरिया गया था।  रात्रि में आकर देखे तो पीडिता घर पर नही मिली, दिनांक 28/05/2019 को पीडिता की खबर मिलने पर उसे दस्‍तयाब किया गया तब पीडिता ने बताया कि आरोपी शिवराम यादव उम्र 26 साल निवासी ग्राम कंजई थाना डूंडासिवनी, ने उसे शादी का प्रलोभन देकर कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर 1 सप्‍ताह तक रखा एंव गलत काम किया। जब मेरे पिताजी वहा आए तो आरोपी वहा से भाग गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 183 /2021 , धारा 376(ए)(बी) भा0द0वि0 एंव 5(एम) सहमठित घारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध किया गया था एंव अभियुक्‍त को दिनांक 30/05/2021 को गिरफतार किया गया।

श्री प्रदीप कुमार भौरे प्रभारी मीडिया सेल/एडीपीओ जिला सिवनी ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर(मर्सकोले) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश(पाक्‍सो) महोदय द्वारा दिनांक 17 /11/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये अर्थदण्‍ड एंव धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad