राजनांदगांव
डोंगरगढ़ की पार्षद अनिता इंदुरकर के जाती को न्यायालय ने ठहराया सह
जाती को लेकर वार्ड के कुछ लोगो ने कोर्ट में लगाई थी आपत्ति
डोंगरगढ़। पार्षद प्रत्याशी के विरूद्व दाखिल जाति सम्बंधी रिट याचिका निरस्त
डोंगरगढ़ अम्बेडकर वार्ड, भीमनगर वार्ड नं. 9 के पार्षद प्रत्याशी अनिता लोकेश इंदुरकर के
विरूद्ध मिलन टेम्बुरकर ने निर्वाचन याचिका धारा 20 नगर पालिका अधिनियम, 1981 प्रस्तुत
किया था। रिट याचिका में उल्लेख किया था कि वार्ड नं. 9 अनुसूचित जाति वर्ग के लिये
आरक्षित था। जिसमे निर्दलीय प्रत्याशी अनिता लोकेश इंदुरकर के द्वारा दिनांक 6/12/2019
को प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पेश न करने के
बाद भी मात्र शपथ-पत्र के आधार पर स्वीकार किया है। निर्वाचन के दौरान अन्य पार्षद
प्रत्याशी टिवंकल नागदौने ने लिखित में आपति प्रस्तुत किया था। जिसे की निर्वाचन अधिकारी
ने निरस्त कर दिया था।
टिवंकल नागदौने ने आपति में उल्लेख किया था कि अनिता लोकेश
इंदुरकर के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अनिता लोकेश इंदुरकर के पिता
ईश्वरदास महाराष्ट्र के निवासी रहे है। जिनके दाखिल खारिज पंजी में महेरा उल्लेख है जो
कि अनुसूचित जाति में नही आता है। अनिता लोकेश इंदुरकर के अधिवक्ता श्री दौलत
महोबिया ने बताया कि मिलन टेम्बुरकर ने न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश डोंगरगढ़
के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1/20 प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय श्रीमान अपर जिला
न्यायाधीश (श्री अनिष दूबे) डोंगरगढ़ के द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय श्रीमान अपर
जिला न्यायाधीश (श्री अनिष दूबे) ने निर्णय में उल्लेख किया है कि अनिता इंदुरकर के पिता
के दाखिल खारिज दस्तावेज में महेरा उल्लेख ह। जिस अनिता लोकेश इंदुरकर ने अपने पिता
के प्रस्तुत दस्तावेज में ईश्वरदास के स्कूली दाखिल खारिज पंजी महाराष्ट्र राज्य में उसकी
जाति महार अंकित है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को प्रमाणित दस्तावेज की मान्यता नहीं ।
सी एन आई न्यूज राजनांदगांव से रोशन कुमार पटेल की रिपोर्ट।
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