मोटर पंप चोरी करने वाले दो आरोपियों सहित एक खरीददार जेल दाखिल।
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मोटर पंप चोरी करने वाले दो आरोपियों सहित एक खरीददार से कुल सात मोटर पंप जप्त कर हसौद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नवीन पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी हेमेन्द्र खटर्जी निवासी हसौद के द्वारा गत दो जनवरी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके खेत के कुआं में सिंचाई करने हेतु टेक्समो कंपनी का मोटर पंप लगाया था , जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हसौद में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्षेत्र में और भी मोटर पंप चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय एम०आर० अहीरे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महोदय चन्द्रपुर / डभरा बी.एस. खुंटिया को हालात से अवगत कराया गया। जिनके द्वारा आरोपियो का शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर उनके मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करने मुखबिरो को सक्रिय किया गया था। गत तीन जनवरी को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम धमनी के अमृत लाल बंजारे एवं विष्णु प्रसाद खुटे के द्वारा मोटर चोरी कर अपने पैरावट में छुपाकर रखा है। तब दोनों को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष सूझबूझ से पूछताछ करने पर सात मोटर पंप चोरी करने स्वीकार किये एवं एक टेक्समो कंपनी का मोटर पंप को आरोपी अमृत लाल बंजारे के द्वारा अपने पैरावट से तथा दो टैक्समो कंपनी का मोटर पंप को अपने घर से तथा आरोपी विष्णु प्रसाद खुंटे के द्वारा टेक्समो कंपनी का मोटर पंप को अपने घर से निकाल कर पेश करने पर जप्त किया गया। उनके द्वारा दो मोटर पंप एक टेक्समो कंपनी का एवं एक काप्टन कंपनी का मोटर पंप को ग्राम सोनदह थाना बिर्रा के रूपनारायण कुरे को तीन हजार रूपये में बेचना बताने पर आरोपी रूपनारायण कुर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा अमृत लाल बजारे एवं विष्णु प्रसाद खुंटे से 02 मोटर पंप को तीन हजार रूपये में खरीदना स्वीकार करते हुये अपने कब्जे से दोनो मोटर पंप को पेश करने पर जप्त किया गया है। तीनों आरोपियों से कुल 07 मोटर पंप कीमती 82000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त लोहे का आरी पत्ती को जप्त किया गया जाकर अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 379 , 34 भादवि में आरोपियों अमृत लाल बंजारे पिता मंगलराम बजारे उम्र 20 साल , विष्णु प्रसाद खुंटे पिता दीनदयाल खूंटे उम्र19 साल निवासी धमनी थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) एवं ईस्तगाथा कमांक 01, 02/2023 धारा 41 (1-4) जाफौ / 379 ,411 , 34 भादवि में अमृत लाल बंजारे , विष्णु प्रसाद खुंटे एवं खरीददार आरोपी रूपनारायण कुर्रे पिता सुखराम कुर्रे उम्र 32 साल निवासी सोनादह थाना बिर्रा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नवीन पटेल , सउनि लखपति प्रधान प्रधान , आरक्षक पुरन लाल कैवर्त , प्रधान आरक्षक अश्वनी सिदार , आरक्षक घनश्याम टंडन , प्रमोद सोनव , रंजीत जांगड़े , दिगम्बर साहू , महेन्द्र महेश्वरी , बृजमोहन नेताम , जयपाल कंवर का विशेष योगदान रहा।


















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