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Saturday, April 22, 2023

एक ही राज्य में पेंशनरों के लिये दो तरह के आदेश से अचंभित हैं पेंशनर पावर कम्पनी में केन्द्र के समान 42% और राज्य शासन के पेंशनर्स को केवल 33% महंगाई राहत भत्ता क्यों सरकार जवाब दे- वीरेन्द्र नामदेव एक ही राज्य में दोहरी नीति क्यों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा

 एक ही राज्य में पेंशनरों के लिये दो तरह के आदेश से अचंभित हैं पेंशनर



 पावर कम्पनी में केन्द्र के समान 42% और राज्य शासन के पेंशनर्स को केवल 33% महंगाई राहत भत्ता क्यों सरकार जवाब दे- वीरेन्द्र नामदेव


एक ही राज्य में दोहरी नीति क्यों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा


 रायपुर छत्तीसगढ़ । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से जवाब मांगा है


कि एक ही राज्य में पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिये अलग अलग आदेश क्यों? राज्य सरकार से आग्रह किया कि सारे बाधाओं दूर कर वरिष्ठ नागरिकों को तुरन्त दोहरी नीति त्याग कर केन्द्र के समान पूरा 42%प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी करने हेतु वित्त सचिव को निर्देश दे।

           उन्होंने आगे बताया है कि राज्य शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पेंशनरों को केन्द्र के समान 42% महँगाई राहत भत्ता देने के आदेश जारी होने से राज्य के सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी -अधिकारी जगत अचंभित है और यह भी गौर करने की बात है उन्हें यह लाभ केन्द्र के समान केन्द्र के ही देय तिथि से देने के आदेश प्रसारित किये गए हैं। जबकि राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनरों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है.महंगाई भत्ता देने के आदेश जब होते है, तब उसमें केंद्र के समान क़िस्त में देय तिथि से एरियर भी देय नहीं होते है।

       ज्ञात हो कि राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत के आदेश जारी करने में राज्य सरकार के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के छटवीं अनुसूची के धारा 49 बाधक है जिसमें दिये गए प्रावधान के अनुसार दोनों राज्य सरकारों के सहमति के बिना महंगाई राहत की किश्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसीलिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 30 जनवरी 23 को छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित सहमति प्रस्ताव  पेंशनरों को 42℅ महंगाई राहत की किस्त ढाई महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन से मध्यप्रदेश शासन को सहमति नही देने के कारण आदेश लंबित है, जिसके कारण दोनों राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स महंगाई राहत से वन्चित आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.*

   छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान ने कहा है कि प्रदेश के पेंशनर्स  घोर निराशा में  है।उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय कांग्रेस नेताओं के बयान और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और अन्य राज्यों की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को केन्द्र के समान 42%प्रतिशत एरियर सहित महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करें। 

      जारी विज्ञप्ति में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित पावर कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को 42% प्रतिशत महंगाई राहत देने  का स्वागत कर बधाई दिया है.

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