महिला से बलात्कार करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के आरोपी को थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार आवेदिका माननीय न्यायालय कोटा जिला बिलासपुर में परिवाद प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय के ज्ञापन 12 फरवरी 2020 को थाना प्रभारी कोटा के नाम से परिवादी के शिकायत पर प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन एवं जांच पश्चात अनावेदक राजेंद्र दुबे पिता राम गोपाल दुबे उम्र 52 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक सात बाजारपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर के विरुद्ध अपराध सदर पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के रिश्तेदार कने अपने बयान में बताया कि आरोपी राजेंद्र दुबे आवेदिका के घर में आना-जाना करता था तब से आरोपी राजेंद्र दुबे का प्रार्थिया के साथ बाईस साल पूर्व से जान पहचान हुआ है जिससे एक दूसरे को जानते- पहचानते हैं। आरोपी राजेंद्र दुबे पीड़िता की मां को बोला था कि मैं पीड़िता को पसंद करता हूं पीड़िता से आरोपी राजेंद्र दुबे प्रेम मोहब्बत करने से इंकार की तो आरोपी राजेंद्र दुबे प्रार्थिया को मां-बहन की गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपी पीड़िता को करीब सोलह साल पूर्व से मैं तुमसे शादी करूंगा, प्यार करता हूं कहकर शारीरिक संबंध बनाता आ रहा था किंतु पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर आरोपी द्वारा मां-बहन कि गंदी-गंदी गाली देना एवं जान से खत्म कर दूंगा कहकर धमकी देता था। पीड़िता को हमेशा जाति सूचक गाली देकर गाली गलौज करता था। आरोपी द्वारा लगातार शारीरिक संबंध पीड़िता के साथ बनाने से अवधि सोलह साल में करीबन तीन बार गर्भवती हुई तो पीड़िता को नशीली पदार्थ की गोली दे देता था, जिससे पीड़िता की तीन -चार महीने में गर्भपात हो जाता था। पीड़िता को छह साल पूर्व नशीली पदार्थ दवाई दिया गया था , जिससे पीड़िता की अंतिम गर्भपात हुआ। उसके बाद भी प्रार्थिया को गाली गलौज करता था करीब पांच साल से पीड़िता और आरोपी राजेंद्र दुबे से कोई संपर्क नहीं है पीड़िता द्वारा न्यायालय में प्रकरण लगाने के बाद भी आरोपी राजेंद्र दुबे द्वारा पीड़िता को जातिगत गाली गलौज और परेशान करता था। विधिक राय जिला अभियोजन अधिकारी बिलासपुर से राय लिया जाकर आरोपी राजेंद्र दुबे के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध धारा का घटना घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 161/24 धारा 294,323,506,376(2)(एन),313, आईपीसी 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान कथन प्रार्थिया, पीड़िता मुतज्जर मुलाहिजा, घटना-स्थल निरीक्षण,नजरी नक्शा तैयार कर प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राजेंद्र दुबे पिता स्वर्गीय रामगोपाल दुबे उम्र 52 वर्ष निवासी बाजारपारा कोटा हाल मुकाम फिरंगीपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। कोटा पुलिस ने आरोपी के परिजनों को सूचना देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में कोटा थाना पुलिस के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.