पूर्ववर्ती राज्य परिवहन के कर्मचारीयों को छठवे वेतनमान के एरियर्स प्रदान करने का आदेश ।
रायपुर -अवर सचिव छ ग शासन परिवहन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6 -3/आठ/परि/2011 दिनांक 30-11-2011द्वारा सी आइ डी सी के नियंत्रणाधीन कर्मचारीयों को छठवां वेतनमान वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1533/एल 11-2/वित्त /2010-बजट-4 दिनांक 13-10-2011द्वारा दिये गए निर्देश के अनुक्रम में सीआईडीसी कै नियंत्रणाधीन परिवहन निगम के कर्मचारीयों को छग वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में दिये प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण की सहमति प्रदान करते हुए आर्थिक लाभ 1 नवंबर 2011 सै दिया जाये अर्थात 1-1-2006 से 31-10-2011तक के वेतन की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ 1-1-2011 से प्रदान करने के आदेश दिये गए थे ।
उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सीआईडीसी नियंत्रणाधीन 112 कर्मचारीयों द्वारा अलग -अलग 7प्रकरण 2013,2014एवं 2015 में दायर किये गये थै।
इन सभी प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संयुक्त रुप से सुनकर दिनांक 11-07-2024 को निर्णय दिया कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 1-1-2006 से 31-10-2011 तक छठवें वेतन मान के वेतन अंतर के देयक तैयार कर 150 दिवस की अवधि में भुगतान करने के आदेश दिये गए हैं ।
उक्त वाद WPS697/2013 इकबाल अहमद ,फत्तै चंद्र शर्मा एवं अन्य के साथ निराकृत हुए है ।



















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.