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Saturday, December 14, 2024

मवेशियों को कत्लखाना ले जाने वाले तस्करों पर कुकदूर पुलिस की सख्त कार्रवाई

 मवेशियों को कत्लखाना ले जाने वाले तस्करों पर कुकदूर पुलिस की सख्त कार्रवाई



थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम

दिनांक: 14 दिसंबर 2024


जिले में अवैध गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में थाना कुकदूर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 13 दिसंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर मवेशी तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की गई।  


सूचना के अनुसार, कुछ व्यक्ति मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए ग्राम कोड़वागोदान के रास्ते से टिनगड्डा होते हुए जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कत्लखाने ले जा रहे थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल, और एसडीओपी संजय कुमार ध्रुव के निर्देशन में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ग्राम टिनगड्डा में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया।  


तस्करों के कब्जे से जप्त सामग्री:

1. 11 नग भैंस/भैंसा, अनुमानित मूल्य: ₹2,60,000  

2. दो मोटरसाइकिल, अनुमानित मूल्य: ₹1,10,000  

कुल जुमला: ₹3,70,000  


आरोपियों से मवेशियों के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने मवेशियों को अवैध रूप से खरीदी-बिक्री कर जबलपुर के कत्लखाने ले जाने की बात स्वीकार की।  


गिरफ्तार आरोपी:

1. महबूब खान पिता भीखा खान (28 वर्ष), साकिन कंसरा, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली  

2. कय्यूम खान पिता वली मोहम्मद (45 वर्ष), साकिन सैलवार, थाना बजाग, जिला डिंडौरी, मप्र  

3. अल्लू खान पिता हजूरी खान (22 वर्ष), साकिन दरवाजा, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली  

4. मया राम पिता विश्वनाथ मरावी (50 वर्ष), साकिन मजूरहा, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली  

5. भोला यादव पिता मन्नू यादव (35 वर्ष), साकिन बिजरा कच्छार, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली  

6. पूरन यादव पिता जयलाल यादव (28 वर्ष), साकिन उफरीमाल, चौकी गोपालपुर, थाना करंजिया, जिला डिंडौरी, मप्र  

7. इंद्रपाल पिता पारस राम पड़वार (35 वर्ष), साकिन उधौर, थाना बजाग, जिला डिंडौरी, मप्र  


आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत अपराध क्रमांक 169/24 पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।  


पुलिस की अपील:

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने आम जनता से अपील की है कि यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मवेशी तस्करी, या अन्य अपराध हो रहे हों, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।  


कुकदूर पुलिस का यह अभियान अवैध गतिविधियों और अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए लगातार जारी रहेगा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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