नगर पालिकाओं एवं त्रि-स्तरीय नगरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025,राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित ।
बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपजिला अधिकारी शामिल हुए। सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी। . रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय नवा रायपुर,अटल नगर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर (आर ओ) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ए आर ओ) की नियुक्ति को लेकर निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अलग-अलग नियुक्ति की जाय। इसके साथ ही, निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्धारित तिथि 15 जनवरी को सुनिश्चित करने कहा गया। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी समय सीमा में करने निर्देशित किया गया।
बैठक में चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन ई व्ही एम से कराए जाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा की एफ एल सी हेतु एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा इस कार्य हेतु आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि एफ एल सी कार्यक्रम की सूचना लिखित में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि एफ एल सी की प्रक्रिया प्रतिदिन समय पर प्रारंभ हो एवं निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग की उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
आयोग के सचिव डां.सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि वर्ष 2014 कै नगरीय निकाय आम निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईव्हिएम के माध्यम से संपन्न कराया गया था ।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईव्हिएम मल्टी वोट मल्टि पोस्ट प्रकार की है।उन्होंने कहा कि नवगठित जिलों को उनके पैरेंट जिलों से ईव्हिएम आवश्यकता अनुसार प्रदाय किया जाएगा।
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