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Wednesday, October 8, 2025

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025,राष्ट्रीय/ एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई।

 कैमूर भभुआ बिहार


आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025,राष्ट्रीय/ एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई



जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी कैमूर श्री सुनील कुमार के द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई।



बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के तहत कैमूर जिलान्तर्गत चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम निम्नवत है :-


1. अधिसूचना जारी होने की तिथि 13.10.2025 


2. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.10.2025 


3. नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि 21.10.2025 


4. अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23.10.2025 


5. मतदान की तिथि 11.11.2025 


6. मतगणना की तिथि 14.11.2025 


7. वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी 16.11.2025


कैमूर जिला अंतर्गत सेक्टर पदाधिकारी की संख्या निम्नवत है:-

205-रामगढ़ - 37

204-मोहनियां(अ०जा०) - 33

205-भभुआ - 36

206-चैनपुर - 51


कैमूर जिला अंतर्गत मतदान केंद्र की संख्या निम्नवत है:-

205-रामगढ़ - 346

204-मोहनियां(अ०जा०) - 354

205-भभुआ - 354

206-चैनपुर - 430


आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुख्य बातें-

सामान्य आचरण-

 मत प्राप्त करने के लिए जातियां संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।

 कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भगवान, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।

 राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा और जुलूस में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या‌ उन्हें भंग नहीं करेंगे।

सभाएं-

 दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शाति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

* दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद है, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो. तो अग्रिग रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।

* यदि किसी प्रस्तावित सभा के सबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

* सभा के आयोजक, सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप में सहायता प्राप्त करेगा। स्वय आयोजक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।


मतदान बूथ पर मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है।


राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित स्टार कैंपेनर की संख्या-

राष्ट्रीय पार्टी अधिकतम 40 

राज्य स्तरीय पार्टी अधिकतम 40 

क्षेत्रीय पार्टी अधिकतम 20


भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराया गया जिसमे भारत निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और ऐसे उम्मीदवारों को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए एक अलग और विस्तृत निर्देश जारी किए है। हालाँकि, सक्षिप्तता के लिए यह दोहराया जाता है कि जिस उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास है, दोषी ठहराया गया है या विचाराधीन है. उसे अपने आपराधिक इतिहास को प्रारूप। में नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू करके मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय 48 घण्टे तक तीन बार प्रचारित करना होगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले घटे निम्नानुसार है:-

i. नाम वापस लेने के पहले 4 दिनों के भीतर।

ii. अगले 5वें से 8वें दिन के बीच।

iii. 9वें दिन से निर्वाचन प्रचार के आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से पिछला दूसरा दिन) प्रारूप-सी1 में आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण दो समाचार पत्रों और टीवी/केबल में प्रकाशित किया जाना है। समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए न्यूनतम फॉन्ट आकार 12 है और टीवी/केबल में आकार (Standard size) का है। टीवी/ केबल पर प्रसारण सुबह 8:00 बजे से रात्री 10.00 बजे के बीच किया जाना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्दलीय उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों द्वार प्रकाशित किया जाना है जो Uncontested है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले है।


कैमूर जिला अंतर्गत चयनित डिस्पैच सेंटर की संख्या निम्नवत है-

203 रामगढ़ एवं 204 मोहनियां(अ०जा०)-

महाराणा प्रताप कॉलेज मोहनियां कैमूर। 

205 भगवान एवं 206 चैनपुर- सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ।


रोड शो या सभा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।


वहां पर एक ध्वज लगाने की अनुमति की जाएगी। वहां पर कोई भी बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। 


लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति अनिवार्य है।


कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्ट मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा/ कराएगा जिस पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना दिया गया हो।


बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के पश्चात सभी पोल्ड ईवीएम मशीनों को बाजार समिति मोहनियां में संग्रहण किया जाएगा। 


कैमूर जिला अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत निर्वाची पदाधिकारी की विवरणी निम्नवत है:- 

205-रामगढ़ श्री कमलाकांत त्रिवेदी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मोहनियां 

204-मोहनियां(अ०जा०) श्री  अनिरुद्ध पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियां

205-भभुआ श्री अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ

206-चैनपुर सुश्री श्रेया कुमारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, भभुआ 


निर्वाचन व्यय पर निगरानी हेतु 13 फ्लाइंग स्क्वाड, 42 SST, 11 VST, 5 मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट (कर्मनाशा, महदाईच, बड़ौरा, ककरैत, अखिनी) बनाए गए हैं।


 बैठक में उप विकास आयुक्त, राजनीतिक दल के अध्यक्ष/ सचिव/प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रिपोर्टर संतोष कुमार चतुर्वेदी

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