पेंशन बहाली अवधि 15 वर्ष ही प्रभावी, भ्रामक खबरों से बचें
— वीरेन्द्र नामदेव ।
सी एन आइ न्यूज-पुरुषोत्तम जोशी।
रायपुर-भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है
कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 माह (128 माह) कर दी है, जो पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के आधिकारिक अभिलेखों एवं राजपत्र (गजट) में प्रकाशित अधिसूचनाओं की जांच में यह बात सामने आई है कि पेंशन बहाली की अवधि में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली की अवधि 15 वर्ष ही प्रभावी है।
वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि 15 दिसंबर 2025 को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह अधिसूचना केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत नामांकन एवं निकासी से संबंधित प्रक्रियात्मक संशोधनों तक सीमित है। इसका कम्प्यूटेड पेंशन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) अथवा पेंशन बहाली की अवधि से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 वर्ष की अवधि को 128 माह करने संबंधी कोई वैधानिक या लागू आदेश जारी नहीं किया गया है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख नेता क्रमशः द्रौपदी यादव, के पी मिश्रा , अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह, बी एस दसमेर,बी के वर्मा,आर एन ताटी,प्रवीण कुमार त्रिवेदी, राजेन्द्र कश्यप, परमेश्वर स्वर्णकार, आर जी बोहरे,नरसिंग राम,एम एन पाठक, पी आर साहू, टी एल चंद्राकर, कुन्ती राणा, राकेश जैन, शम्भूनाथ देहारी, अनिल पाठक आदि ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों से अपील है कि वे इस प्रकार की अप्रमाणित खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।



















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