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Friday, August 14, 2020

आईएएस जनक पाठक को हाइकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर  - दुष्कर्म मामले में फँसे जाँजगीर चाँपा के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को आज हाइकोर्ट ने राहत देते हुये उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है।
गौरतलब है कि जांँजगीर में पदस्थ रहे आईएएस पर जांजगीर से स्थानान्तरण के बाद एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की सुनवाई अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में हुई जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से करायी गयी , इससे मामला कमजोर हो रहा है और मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की।

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