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Thursday, February 25, 2021

बिजली कंपनी ने पांडातराई में बकाया राजस्व वसूली के लिए चलाया अभियान ,163 बकायेदार उपभोक्ताओं की काटी गई बिजली कनेक्षन 26 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत की गई कार्यवाही



महेंद्र शर्मा बंटी-राजनांदगांव कवर्धा, 25 फरवरी 2021  छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा कबीरधाम जिले के पांडातराई वितरण केन्द्र में बकाया वसूली अभियान चलाकर 220 बकायादार उपभोक्ताओं से 07 लाख 61 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 163 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन भी विच्छेदित किये गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्षन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।

बाॅक्स 01-पंडरिया संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एच0के0 सुर्यवंषी ने बताया कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों ने 26 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते हुए पकड़ा। जिस पर संयुक्त टीमों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की गई। 

बाॅक्स 02 -

बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

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