देव यादव
बेमेतरा -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने कल शनिवार को एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान मे रखते हुए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले मे 30 जनवरी से 30 जून 2021 तथा मानसून आगमन तक (जो भी बाद मे आये) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
जन सुविधा को ध्यान मे रखते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नलकूप खनन हेतु प्रदान करने के लिए एडीएम बेमेतरा को बेमेतरा नगरपालिका सीमा के तहत आने वाला क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह राजस्व अनुविभाग-बेमेतरा, साजा, बेरला एवं नवागढ़ क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ देव यादव की खबर मो 9098647395
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