Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Thursday, March 25, 2021

रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारती दासन का बड़ा फैसला, रायपुर के 5 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन..होली के मद्देनजर कड़ाई से नियमों का पालन कराने अधिकारियों को दिए निर्देश.....

 


पंंकज शर्मा, रायपुर : प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे है। शहर में 144 धारा लगने के बाद कलेक्टर डॉ. एस. भारती दासन ने बड़ी बैठक ली। बैठक मे होली के मद्देनजर कड़ाई से नियमों का पालन कराने का निर्देश दिए है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सहित जिला के आला अधिकारी मौजूद है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राजधानी के जिन जगहों से सबसे ज्यादा कोरोना मरीज निकल रहे हैं, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिये हैं। जिन 5 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उनमें रायपुर के हीरापुर स्थित अविनाश प्राईड, अमलीडीह, न्यू राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा, कबीर नगर समेत 5 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हालांकि इसमें अभी और बढ़ोत्तरी हो सकती है। हीरापुर के अविनाश प्राईड में 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अविनाश प्राईड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, बाकी इलाकों को भी कंटेनमेंट करने के लिए टीम निकल चुकी है। कलेक्टर ने बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेस कर लोगों से एक बार फिर कोरोना के गाईडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर होली उत्सव के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, समारोह, मेला आयोजित करना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। बस, ट्रेन और हवाई यात्रा कर आने वाले सभी लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटीन रहना होगा, वहीं बिजनेस के सिलसिले में रायपुर आने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गयी है। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले नवरात्रि सहित अन्य सभी त्यौहारों मे पूजा स्थल पर भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। वहीं मॉल, फिल्म थिएटर में औचक टेस्टिंग की जाएगी। होलिका दहन और होली मिलन समारोह प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक कार्यक्रम सहित सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरूद्वारा में पूजा की जा सकेगी। इसके साथ ही भीड़ में जाने की इजाजत नहीं होगी। बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन होना होगा। बता दें कि बुधवार की देर रात रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके मुताबिक जिले में सभी तरह के त्यौहार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों और खेल-मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी तरह की सभाएं, रैली, जुलूसों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीजे और नगाड़ा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले के सभी पर्यटन स्थलों को आगामी आदेश तक के लिये बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में जुमार्ना देना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad