Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Saturday, April 24, 2021

किराना दुकान व्यापारी आर्डर लेकर मैसेजर, डिलिवरी ब्वॉय, साईकिल, पैदल, मोटर साईकिल अथवा ट्रॉली से कर सकते है सामग्री की आपूर्ति, लेकिन नहीं होगी दुकान की शटर और दरवाजे खोलने की अनुमति ।

 जिला मुंगेली 


मुंगेली -  मुंगेली जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस एल्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा- 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत मुंगेली जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे से 21 अप्रैल रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है । 20 अप्रैल 2021 को जारी कार्यालयीन आदेश के तहत  इसे 26 अप्रैल 2021 की रात्रि 12.00 बजे तक विस्तारित किया गया है। इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार ऐसे फुटपाथ विक्रेता जिन्हें किराना, फल, सब्जी विक्रय की अनुमति दी गई हैं, वे ठेला, पिकअप, मिनी ट्रक, ट्राली आदि के माध्यम से कॉलोनियों, गलियों में घूम-घूमकर, डोर-टू-डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। किराना दुकान व्यापारी आर्डर लेकर मैसेजर, डिलिवरी ब्वॉय, साईकिल, पैदल, मोटर साईकिल, ट्रॉली से सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं, पर उन्हें दुकान की शटर, दरवाजे खोलने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त छूट प्रातः 07.00 बजे से 12.00 बजे तक रहेगी। यह छूट मॉल, बिग बाजार एवं ई-कॉमर्स आदि के लिये लागू नहीं होंगे। कंटनमेंट जोन की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सी एन आई न्यूज के लिए मुंगेली से सुखबली खरे की रिपोर्ट 

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad