अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा -- लोन के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि दिनांक 26 जुलाई को प्रार्थी गंगासागर कश्यप पिता सम्मेलाल कश्यप (उम्र 52 वर्ष) साकिन भैंसमुड़ी थाना नवागढ़ ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके द्वारा जनवरी 2021 में किराना दुकान संचालित करने हेतु कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड बैंक जांजगीर से तीस हजार रूपये का लोन लिया गया था , जिसे उक्त बैंक के पूर्व कर्मचारी द्वारा किस्त का पैसा पूरा पटा देने पर एक लाख रुपये का और लोन मिलेगा कहकर प्रार्थी से पंद्रह हजार रूपये का ठगी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर नवागढ़ थाना में अपराध क्रमांक 287/21 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर(भा.पु. से.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती दिनेश्वरी नंद(रा.पु.से.) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी की पतासाजी हेतु उत्तरप्रदेश टीम बनाकर भेजी गई थी। उक्त टीम ने आरोपी प्रदीप कुमार यादव पिता बृजमणी यादव (उम्र 23 वर्ष) दिधिया मेजा थाना मांडा जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश को आज दिनांक 31जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाही निरीक्षक देवेश सिंह राठौर के निर्देशन में हुआ जिसमें उपनिरीक्षक योगेश पटेल , आरक्षक मोहन साहू का सराहनीय योगदान रहा।


















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