अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा -- नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नवागढ़ पुलिस ने बलात्कार एवं पास्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि दिनांक 11 अगस्त को प्रार्थिया द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि उसकी बड़ी बहन की नाबालिक लड़की उम्र 14 वर्ष को वह चार पांच साल से अपने घर में रखी थी जो कक्षा तीसरी तक पढी है। इसके माता पिता पंजाब में कमा खा रहे हैं। दिनांक 04/08/21 को लड़की रात्रि 12 बजे से 02 बजे के बीच घर से बिना बताये कहीं चली गई हैं। कोई अज्ञात ब्यक्ति नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थिया की सूचना पर नवागढ़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमाक -314 / 21 धारा 363 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबतद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 11 / 08 / 21 के शाम को अपहृता नाबालिक लड़की अपनी मां के साथ थाना में उपस्थित हुई , तब अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपने कथन में नाबालिग लड़की बतायी कि चांपा निवासी उमेश चौहान उससे प्यार करता हूं और शादी करूंगा कहकर दिनांक 04.08.21 की दरम्यानी रात भगाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से अमरकंटक ले गया। इसके बाद उमेश चौहान कई बार उसके साथ मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। उक्त आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366 ,376 भादवि एवं 06 पोस्को एक्ट की धारा जोड़ा गया । मामले की गंभीरता को देखते हुये जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर(भा.पु.से.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा(रा.पु.से) , अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती दिनेश्वरी नंद(रा.पु.से) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम बनाकर रवाना हुआ तथा आरोपी उमेश चौहान पिता गौतम चौहान उम्र 19 साल निवासी कोरवापारा चांपा वार्ड क्रमांक -09 थाना चांपा को आज दिनांक 13/08/21 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में किया गया , जिसमें सहायक उपनिरीक्षक रामदुलार साहू , आरक्षक मोहन साहू , वीरेंद्र सूर्यवंशी का सराहनीय योगदान है।
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