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Saturday, September 4, 2021

परीक्षा केन्द्रों की परिधि सीमा के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 के प्रावधान लागू



मुरैना 04 सितम्बर 2021/ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी की विशेष परीक्षा 6 से 21 सितम्बर तक प्रातः 9 से 12 बजे तक जिले के 9 परीक्षा केन्द्रों पर संपन्न होगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवॉल सीमा के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 के प्रावधान लागू किया जाना नितांक आवश्यक है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों अभिभावक, परिजन, सहयोगी परीक्षा केन्द्रों के चारो तरफ जमाबड़ा इकट्ठा कर विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से परीक्षार्थियों की एकाग्रिता को भंग करते है। इसके साथ ही वाहनों को खड़ा करने के कारण यातायात भी अवरूद्ध होता है। 

प्रभारी कलेक्टर ने परीक्षायें स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के 9 परीक्षा केन्द्रों के परिसर में एवं अतिरिक्त 200 मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा केन्द्रों पर लागू रहेगा। परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिक्रत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा 5 या अधिक व्यक्ति समूह बनाकर एकत्रित भी नहीं होगें। साथ ही उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अग्नेयाश्त्रो एवं घातक हथियार को लेकर न तो चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। यह निषेधाज्ञा 6 सितम्बर से 21 सितम्बर 2021 तक प्रातः 8 से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। 

क्र. 044

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