अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - अवैध संबंधों के चलते एक महिला की गैंग रेप के बाद गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में अकलतरा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बता दें अकलतरा के वार्ड नंबर 20 में रहने वाली उर्मिला की शादी पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री निवासी राजेंद्र पाटले के साथ करीब नौ साल पहले हुई थी। मृतिका उर्मिला 09 अक्टूबर को काम पर जाने की बात कह कर घर से निकली थी , इसके बाद नहीं लौटी। मृतिका का पति थाना में गुमशुदगी दर्ज कराकर अपनी स्तर पर अपनी पत्नी की तलाश भी कर रहा था। इस बीच मंगलवार रात तरौद से किरारी की ओर जाने वाली मुख्य नहर में पुलिस को महिला के शव एक बोरे में मिलने की सूचना मिली , महिला का आधा शरीर बोरी अंदर था और आधा शरीर बाहर।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अकलतरा थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार ने अरविन्द तिवारी को बताया कि थाना अकलतरा के मर्ग कमांक 91/2021 धारा 174 जाफौ की जांच पर अज्ञात मृतिका के शव का पीएम पर अज्ञात आरोपियों के द्वारा मारकर हत्या कालित करना पाये जाने से धारा 302 भादवि का अपराध कायम कर विवचेना में लिया गया। प्रकरण के अज्ञात आरोपी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर (भा.पु.से. ) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा (रा. पुसे.) एवं उपपुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर निकोलस खलखो (रा.पु.से.) को घटना के संबंध में अवगत कराया गया जिनके द्वारा प्रकरण के जल्द निराकरण हेतु आरोपी की पतासाजी करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुये दौरान विवेचना प्रकरण के संदेहियों चन्द्रमणी वैष्णव , सुरेन्द्र श्रीवास और शिवदास महंत को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो आरोपीगण के द्वारा अपना अपना जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपियों ने बताया कि मृतिका के घर में पूर्व से ही आरोपी चन्द्रमणी का आना जाना था मृतिका के पिता से भी परिचित था आरोपी चन्द्रमणी के दोस्त सुरेन्द्र एंव शिवदास भी चन्द्रमणी के साथ मृतिका के घर आना जाना करते थे। दिनांक 09 अक्टूबर को आरोपीगण के द्वारा मौज मस्ती की योजना बनाये। चूंकि मृतिका उर्मिला के साथ पूर्व से परिचित थे आरोपी चन्द्रमणी ने अपने मित्र सुरेन्द्र श्रीवास से उनको भी बुलवाया और सीसीआई के बंद पडे माईस के पीपल पेड़ के पास आरोपी चन्द्रमणी व उसके साथी ने मृतिका के साथ संबंध बनाया एवं तीनो आरोपीगण मृतिका के साथ रात्रि लगभग नौ बजे तक वही रुके। रात्रि में मृतिका ने अपने बच्चे का तबियत खराब होने की बात कहते हुये आरोपीगण को उसके घर छोड़ने को कहा तो आरोपियों ने उसे रोकने की जिद की। इस दरम्यान आरोपीगण एवं मृतिका के बीच में हाथापाई होने लगी तब मृतिका ने तुम लोग के खिलाफ थाना में रिपोर्ट करूंगी बोली तो आरोपीगण द्वारा बदनाम होने व जीवन बर्बाद होने के डर से एक राय होकर मृतिका की उसके ब्लाउज से गला दबाकर व नुकीले पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। फिर लाश को छुपाने के उद्देश्य से अपने घर से बोरी लाकर उसमें भरकर आरोपी चन्द्रमणी एवं सुरेन्द्र द्वारा मृतिका के शव को तरौद बड़े नहर के पानी में फेक दिये। प्रकरण में आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक बड़ा से नुकिला पत्थर , तथा मोटरसाइकिल को जप्त किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना साक्ष्य पाये जाने से आरोपी चन्द्रमणी वैष्णव उर्फ करण पिता कृष्ण कुमार वैष्णव उम्र (37 वर्ष) , सुरेन्द्र श्रीवास पिता स्व० जगत राम श्रीवास (उम्र 30 वर्ष) , शिवदास महंत पिता शीतल दास महंत (उम्र 36 वर्ष) सभी साकिनान ग्राम तरौद थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०) को दिनांक 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार , उप निरी गजालाल चन्द्राकर , सउनि बलवंत घृतलहरे , प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा , शेख सफी उल्लाह , शब्बीर मेमन , महेश राज , कृष्णा तिवारी , देव मरकाम , डकेश्वर राय एवं महिला आरक्षक सविता पटेल का सराहनीय योगदान रहा।
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