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Wednesday, December 22, 2021

कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सड़क सुरक्षा बैठक

 कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सड़क सुरक्षा बैठक



(सड़क दुर्घटनाओं को रोकने नियमों का सख्ती से पालन करायें--- चेयरमेन जस्टिस श्री सप्रे)


बालाघाट। 22 दिसंबर 2021 को सर्किट हाउस बालाघाट में सुप्रीम कोर्ट कमेटी “ऑन रोड सेफ्टी” के चेयरमैन न्यायाधीश श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, उप परिवहन आयुक्त श्री सुनील शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी, एसडीएम श्री के सी बोपचे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अपूर्व भलावी, जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल, सिवनी आरटीओ श्री देवेश बाथम, छिंदवाड़ा आरटीओ निशा चौहान, नरसिंहपुर आरटीओ श्री जितेन्द्र शर्मा, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री राजीव श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक श्री दीपक आड़े, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के श्री अरविंद त्रिपाठी एवं नेशनल हाईवे के अधिकारी उपस्थित थे। ।


चेयरमैन श्री सप्रे ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रति घंटे 1200 सड़क दुर्घटनायें होती है और उनमें से 17 की मौत हो जाती है। हमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रयास करना होगा कि सड़क दुघ्रटनाओं ही ना हों। इसके लिए हमें मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराना होगा। वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहना जाये। वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाये और उसमें ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस, सीट बेल्ट आदि की सख्ती से जांच की जाये। शराब पीकर किसी को भी वाहन ना चलाने दें, क्योंकि ऐसा व्‍यक्ति अपने साथ अन्य लोगों की जान के लिए खतरा होता है।


चेयरमैन श्री सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घनाओं को रोकने के लिए हमें मानवीय दृष्टिकोण रखने के साथ ही ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना हर किसी के साथ हो सकती है। जिसके साथ ऐसी घटनायें होती हैं वही इसका दुख समझ सकता है। सड़क दुर्घटनायें ना हो और उसमें किसी की मौत ना हो इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही आम जन को इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। परिवहन एवं पुलिस विभाग शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही करें। बिना हेलमेट दुपहिया चालकों एवं दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने वालों पर सतत कार्यवाही की जाये। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियम, मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य जानकारियां देने के निर्देश दिए। श्री सप्रे ने लोक निर्माण विभाग एवं सड़क विकास निगम के अधिकारियों को जिले के अंतर्गत सड़कों को दुरूस्त कराने एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु निर्देशित किया।


बैठक में कलेक्टर डॉ मिश्रा ने चेयरमेन श्री सप्रे द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित दिये गये दिशा-निर्देशों को पूर्णतया पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने बैठक में दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही के लिये संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उप परिवहन आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा बताया गया कि परिवहन आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के निर्देशानुसार प्रदेश में सारथी परिवहन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे लर्निंग लायसेंस की सुविधा के तहत अब तक 01 लाख 70 हजार व्यक्तियों द्वारा लायसेंस बनवाये गये हैं। वहीं दूसरी ओर जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

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