नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा का उर्वरक
लायसेंस निरस्त
बालाघाट।उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी श्री राजेश खोब्रागढ़े ने उर्वरक वितरण एवं विक्रय में नियमों का पालन नहीं करने के कारण मेंसर्स नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा का उर्वरक लायसेंस निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रतिष्ठान में उर्वरक के बचत स्कंध का विक्रय करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिनों की अवधि के बाद उनके द्वारा उर्वरक व्यवसाय किया जायेगा तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगें।
09 नवंबर 2021 को एक ही व्यक्ति को अधिक मात्रा में यूरिया विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमि के रकबे व फसल के अनुसार उर्वरक वितरण नहीं करने पर मेंसर्स नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा के प्रो. नमिता अतुल हनवत को उप संचालक कृषि श्री खोब्रागढ़े द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। लेकिन प्रो नमिता अतुल हनवत द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिस पर उनका उर्वरक लायसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
लायसेंस निलंबन के संबंध में मेंसर्स नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा के प्रोपराईटर नमिता अतुल हनवत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें 10 दिसंबर 2021 को अपने समस्त अभिलेखों के साथ उप संचालक कृषि कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया था। लेकिन इस सुनवाई में भी उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। जिसके कारण उनका 19 फरवरी 2025 तक की वै़धता अवधि के उर्वरक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

















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