कम्पाउडिंग प्रकरणो में मिलेगी 20 प्रतिशत की छूटः- सीएमओ रामनिवास शर्मा
अम्बाह - नगर पालिका परिषद अम्बाह सीएमओ रामनिवास शर्मा द्वारा बताया गया की सर्व जिन नागरिको द्वारा बिना अनुमति के भवन, दुकान, व्यावसयिक मार्केट, काम्प्लेक्स, विद्यालय, होटल,मैरिज गार्डन का निर्माण किया गया है या प्राप्त अनुमति से अधिक अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे प्रकरणो में शासन द्वारा प्रश्मन शुल्क में 28 फरवरी 2022 तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है नगर पालिका परिषद के रजिस्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्माण अनुमति प्राप्त करे एवं असुविधा से बचे अन्यथा बाद अवधि समाप्ति पश्चात वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शर्मा द्वारा बताया गया कि अम्बाह नगर पालिका परिषद सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे भवन निर्माण जिन्होने बिना अनुमति के भवन निर्माण किया है तथा भवन निर्माण अनुमति से अधिक निर्माण कर लिया है उन्हे नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा दी गई प्रश्मन शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ नगर पालिका परिषद अम्बाह द्वारा दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण तथा भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण कंपाउडिंग के लिए भू-स्वामी 28 फरवरी से पहले शुल्क जमा कर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।

















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