Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Thursday, February 17, 2022

गिरौला जैतगिरी के सचिव ने इस कार्य मे बरती घोर लापरवाही, जनपद सीईओ ने किया नोटिस जारी..!!!!

 ब्यूरो रिपोर्ट अमन शाह


जगदलपुर। बस्तर जिले के बकावंड जनपद पंचायत के अंतर्गत जैतगिरी व गिरौला के सचिव को रनिंग वाटर स्थापना कार्य में लापरवाही बरते जाने पर जनपद पंचायत के सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और 3 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं, हाल ही में बकावंड क्षेत्र में दौरे पर गए बस्तर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने इस क्षेत्र के सभी शासकीय विभागों में रनिंग वाटर व्यवस्था के कार्य की जानकारी ली और निरीक्षण किया, लेकिन किसी भी शासकीय कार्यालय में रनिंग वाटर का कार्य पूर्ण नहीं पाया गया, जबकि इसके लिए पिछले एक वर्ष से प्रशासन के अधिकारियों ने कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था, साथ ही इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके सचिव के द्वारा इस पर घोर लापरवाही बरती गई और एक भी शासकीय कार्यालय में रनिंग वाटर व्यवस्था को पूरा नहीं किया गया, प्रशासन द्वारा सचिव को जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि इस कृत्य से कार्यालय की छवि धूमिल हो रही है, और आपका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है, और क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, इसके अलावा सचिव को एक सप्ताह के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही 3 दिन के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ के सामने उपस्थित होकर नोटिस का स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad