गेहूं खरीदने 5 मार्च तक होगा पंजीयन
सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र. से जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
सिवनी -रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन 5 फरवरी से प्रारंभ हो गया है जो आगामी 5 मार्च 2022 तक किया जाएगा। गेहूं उपार्जन की संभावित अवधि 25 मार्च से 15 मई 2022 है। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन के लिए 5 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। किसान निर्धारित लिंक पर जाकर स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से निःशुल्क पंजीयन कर सकता है। साथ ही वह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों में भी निःशुल्क पंजीयन करा सकता है।
इसी प्रकार पूर्व वर्ष की भांति सहकारी समिति, स्व-सहायता समूह, एफ्मीओ एवं एफ्मीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों में भी वह अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। एमपी ऑनलाईन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साईबर कैफे पर 50 रूपए की शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकता है।
डूब क्षेत्र के किसान नवीन ई पट्टे की देख रहे राह
सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र.से जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
संजय सरोवर परियोजना के तहत बने बांध से प्रभावित हुये किसानों ने डूब में गई अपनी जमीनों के पट्टे नवीनीकरण आवेदन के लगभग 2 से 3 माह बीत जाने के कारण जवाबदार अधिकारियों से जल्द से जल्द नवीनपट्टो की मांग की है।
ज्ञात हो की संजय सरोवर परियोजना के तहत भीमगढ़ ग्राम में स्थित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी के एकमात्र बांध के बनने के बाद जलभराव वाले क्षेत्र से प्रभावित हुए किसानों को उस समय तत्कालीन शासन प्रशासन के द्वारा नियम अनुसार लोगों को डूबी हुई जमीन का मुआवजा दिया गया था और बरसात उपरांत जब तक जमीन खाली होती थी तो संबंधित किसानों को ही काश्तकारी करने हेतु पट्टे भी विभाग द्वारा दिए गए थै जिससे सिंचाई विभाग अपनी राजस्व वसूली करती है, समय-समय पर इन पट्टो का नवीनीकरण भी किया जाता रहा है।
वर्तमान समय में भी डूब क्षेत्र के उन किसानों को पट्टो नवीनीकरण का आवेदन विभाग द्वारा मंगवाया गया जिससे राजस्व वसूली नहीं हो रही थी और पूर्व में उक्त पट्टे उनके माता-पिता के नाम पर जारी किए गए थे, जिसके नहीं रहने पर नवीन पट्टे बनवाना आवश्यक है ऐसा भी बहुत सारे किसानों से पुनः आवेदन मंगवाया गया सभी किसानों को एक निश्चित तारीख दी गई थी जिसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद से 2 से 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग द्वारा नए पट्टे जारी नहीं किए गए जिसको लेकर किसानों ने संबंधित जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि नवीन पट्टे दिए जाए जिससे जो जायज शुल्क भूमि का है वह हम देंगे अन्यथा बिना पट्टे के हम अतिक्रमणकारी कहला रहे हैं और विभाग द्वारा भी अनुमानित राजस्व की वसूली की जा रही है। वही इस विषय में सिंचाई विभाग की आमीन उमेश शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 600 के आसपास नवीन पट्टे के आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच का काम जारी था लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर अधिसुचना जारी होने से के चलते यह काम रुक गया था, आचार संहिता खत्म होने के बाद आवेदनों की जांच का काम जारी है जल्द ही फरवरी माह के अंत तक किसानों को नवीन पट्टे जारी कर दिया जावेगा, वही उन्होंने बताया कि अब नए पट्टे उन्हें किसानों को दिए जाएगे जो कि पात्रता रखते हैं इसके अंतर्गत जो किसान अपनी डूब क्षेत्र की भूमि के 5 किलोमीटर के दायरे में रहना आवश्यकता है, साथी ही मूल निवासी प्रमाण पत्र सरपंच का दिया जाना आवेदन के साथ आवश्यक है ऐसे बहुत सारी नियमों के साथ जो व्यक्ति आवेदन करेगा उनको ही डूब क्षेत्र की भूमि में काश्तकारी करने के लिए पट्टा दिया जाएगा।
इनका कहना है
पंचायत चुनाव की अधिसूचना के चलते यह कार्य रुक गया था अब जल्द ही इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है लेकिन विभाग के कुछ लोग करो ना पॉजिटिव होने की वजह से इसमें देरी हो रही है जल्द ही हम नवीन पट्टे जारी करने का कार्य पूर्ण कर लेंगे। उदयभान मर्सकोले एसडीओ सिंचाई विभाग

















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