लगभग 16 एकड़ बेनामी संपत्ति का अधिहरण शासन द्वारा किया गया।पूरी कार्रवाही रायपुर के आयकर अधिकारी रुद्र कुमार चंद्राकर के द्वारा की गई।
महासमुंद जिले के पिथौरा शहर में आयकर अधिकारी के द्वारा लगभग 16 एकड़ की संपत्ति का अधिहरण किया गया बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 27/1 एवं बेनामी संपत्ति सम व्यवहार प्रतिशत नियम 2016 के नियम 6/2 के तहत निम्न प्रकरण में संपत्ति का अधिहरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई बेनामीदार श्याम कुमार नेताम पिता स्वर्गीय केज़ुराम नेताम ग्राम राजा सेवईया खुर्द तहसील पिथौरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का है। इस अधीहरण आदेश के अनुसार निम्नलिखित बेनामी संपत्ति में अधिकार और शीर्षक पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होंगे और इस तरह के अधीहरन में कोई भी मुआवजा दे नहीं होगा और तीसरे पक्ष का कोई भी अधिकार शुन्य होंगे इस बेनामी संपत्ति को प्रशासक आयकर अधिकारी रायपुर के रुद्र कुमार चंद्राकर केंद्र सरकार भारत की ओर से अधिहरण की गई संपत्ति प्राप्त करने और उस पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किया गया है यह संपत्ति सामान्य जनता के लिए यह घोषणा किया जाता है रायपुर के आयकर अधिकारी ने महासमुंद विकास खंड के पिथौरा राजा सेवईया पटपरपाली लोहारकोट इन गांव में लगभग 16 एकड़ की संपत्ति अधिहरण किया गया। अभी ग्राम लहरौद का अधिहरण होना बाकी है इसका रकबा ज्यादा होने के कारण इसे अभी नहीं किया गया है। पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि इसका वास्तविक मालिक कौन है आयकर अधिकारी ने बताने से इनकार किया गया परंतु इस जमीन की पूरी कार्यवाही होने के बाद इश्तिहार देकर नीलामी की जाएगी। आयकर अधिकारी के साथ बिलाल हुसैन आईटीआई और सुशील तोमर स्टेनो साथ में थे। इस पूरे कार्यवाही के दौरान पिथौरा थाना से मनीष कुमार जांगड़े एवं जुनैद खान किसी भी प्रकार के विवाद ना हो थाना से भेजा गया था।
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