मुरैना 24 फरवरी 2022/ जिले में चल रही हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की परीक्षा तैयारियों में कहीं कोई दिक्कत न हो, विद्यार्थियों के अध्ययन और परीक्षा में बाधा उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 21 फरवरी 2022 से प्रभावी होकर 12 मार्च 2022 तक रात्रि 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 की शक्तियों का पालन करते हुये (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण किये जाने वाले कार्यक्रम यथा शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों आदि में दिनांक 21 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक रात्रि 10 से दोपहर 2 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस समयावधि में ध्वनि प्रदूषण एवं कोलाहल नियंत्रण का उल्लंघन करने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।
क्र. 276

















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