रायगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई।
ज्ञात रहे की भाजपा जिलाध्यक्ष पर छेड़छाड़ के आरोप पर, पीडिता की शिकायत पर थाना कोतवाली में 354 का मामला पंजीबद्ध है*
*इस मामले के 354 की एफआईआर के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। आपत्ति पीड़िता और पुलिस दोनों ओर से की गई थी। इसके बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आवेदन को खारिज कर दिया।*
*पीड़िता इस मौके पर खुद वहां मौजूद थी और उसने वकील के माध्यम से कहा कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे विवेचना प्रभावित हो सकती है वही पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि आरोपी से पर्याप्त पूछताछ करना जरूरी है ऐसे में अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं हो होगा*
*उमेश अग्रवाल द्वारा समय समय पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया जाता रहा है एवं थाने के भीतर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया जाता रहा है। जिस वजह से पुलिस भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। 02 दिन पहले थाना कोतवाली का घेराव करना भी पुलिस की आपत्ति का कारण माना जा सकता है।*
*रायगढ़ से "चंद्रकांत (टिल्लू) शर्मा की खबर*
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