प्रातः 6: बजे के पूर्व व रात्रि 10: के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र.से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट
सिवनी/त्रि स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होने की संम्भावनाओं को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत दिनांक 27/05/ 2022 से दिनांक 25/05/2022 तक की अवधि के लिए सिवनी जिले के समस्त त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेशानुसार मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-2 (ध) के अंतर्गत सिवनी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया हैं। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्राणाली या किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6:00 बजे से पूर्व व रात्रि 10:00 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी।
बहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी वाहन प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति मैं निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर जत्त कर लियां जायेगा तथा दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।


















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