-: थाना छुईखदान :-
दिनांक 19/11/2022
थाना छुईखदान पुलिस की कार्यवाही
अपराध क्रमांक 163/22 धारा 363, 366क, 376,376(2) ढ
भा.द.स. धारा 4, 5 जे (ii),6 पॉक्सो एक्ट
नाबालिक लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में
आरोपी चंद्रेश विश्वकर्मा को गिफ्तार कर भेजा गया जेल
प्रार्थी ने दिनांक 04/06/22 को रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष 11 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध धारा 363 भा. द. स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था मामले की अपृहता एवम अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था जिसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के द्वारा महिला संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर अज्ञात आरोपी की पता तलाश कर नाबालिक बच्ची को जल्द बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ट अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर दिनांक 18/11/22 को बेलोदी दुर्ग से पीड़िता को चंद्रेश विश्वकर्मा के पास से बरामद किया गया है पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366क, 376,376(2) (ढ ) भा.द.स. धारा 4, 5 जे (ii),6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी चंद्रेश विश्वकर्मा पिता रोहित विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी झिकादाह थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को आज दिनांक 19/11/22 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान ,सउनि मुरली सिंह बघेल , प्र.आर. गनपत नायक , आर. दिलीप निषाद , मआर. झमित ठाकुर का महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।
सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट
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