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Friday, June 23, 2023

बगैर पुलिस वेरिफिकेशन क्षेत्र में घुम रहे राजस्थान के 08 फेरीवालो के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही आम जन से के0सी0जी0 पुलिस की अपील, मकान किराये में देने से पहले कराये संबंधित का पुलिस वेरिफिकेशन

 बगैर पुलिस वेरिफिकेशन क्षेत्र में घुम रहे राजस्थान के 08 फेरीवालो के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही



आम जन से के0सी0जी0 पुलिस की अपील, मकान किराये में देने से पहले कराये संबंधित का पुलिस वेरिफिकेशन


खैरागढ़। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के नगर में घूम रहे राजस्थान के 8 फेरीवालों के विरुद्ध  गंडई पुलिस ने विगत दिवस की प्रतिबंधात्मक कार्यवाई. 


 पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई  अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना गंडई द्वारा थाना क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान एवं मुनादी के माध्यम से किसी भी अपरिचित व्यक्ति को मकान किराये में देने के पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन कराने जागरूक किया जा रहा है. जिससे कोई भी संदिग्ध  असामाजिक तत्व की उपस्थिति की जानकारी समय पर मिल सके और स्वयं भी वैधानिक कार्यवाही से बच सके. इसी क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी को  पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम बरबसपुर मे करीबन दो सप्ताह से  ग्राम प्रमुख, ग्राम कोटवार, थाना एवम किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करने अपील की है. राजस्थान से आकर अनाधिकृत रूप से क्षेत्र में अपनी पहचान एवं उपस्थिति छिपाने का प्रयास कर गांव गांव में फेरी वाले बनकर घुम रहे 08 लोगो को तलब कर पूछताछ किया गया तो वे लोग गोल मोल जवाब देने लगे. कडाई से पूछताछ करने पर अपना नाम  मन्नू पटेल पिता सुखी पटेल उम्र 36 साल साकिन दुल्लापुर थाना गंडई, जाबिद खाॅन पिता माजिद खाॅन उम्र 35 साल साकिन अलीगंज थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, मुबारिक खाॅन पिता फुल मोहम्मद उम्र 30 साल साकिन अचलपुरा बिलौना मस्जिद के सामने थाना मंडावरी जिला दौसा राजस्थान, मालीम खाॅन पिता मुख्तार खाॅन उम्र 26 साल साकिन अचलपुरा बागडी थाना मंडवरी जिला दौसा राजस्थान,  आलम खाॅन पिता सलाम खाॅन उम्र 21 साल, सैयद अली पिता बुनियाद अली उम्र 55 साल, असलम खाॅन पिता कलान खाॅन उम्र 30 साल और  शोबिद खाॅन पिता रसूल खाॅन उम्र 20 साल निवासी अलीगंज थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान सभी दिगर प्रान्त राजस्थान का होना बताये. थाना क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के संबंध में सूचना नही देने के संबध में कोई संतोष जनक जवाब नही देने पर उक्त सभी के द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने के अंदेशा पर सभी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 109 के अंतर्गत जा0फौ0 का इस्तगाशा तैयार कर माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय में पेश किया गया है एवं उक्त व्यक्तियों को रहने के लिये जगह देने वाले मकान मालिक को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है. उक्त कार्यवाही में थाना गंडई से प्र.आर. सुन्दरू राम चन्द्रवंशी, आरक्षक ईश्वर मरकाम, भूपेन्द्र कौशिक की सराहनीय योगदान रहा है.

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