अपने ही भाई को ठगी करने वाले आरोपी पति-पत्नी को थाना मोहला पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार
व्यापार करने के लिए भाई से निकलवाया था लोन
दोनों आरोपियों द्वारा एक राय होकर 4 लाख 91 हजार रूपये खाता में कराये स्थानांतरित
अब रूपये लौटाने में कर रहे है आनाकानी
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोशन वर्मा पिता शंकर सेवक वर्मा उम्र 40 साल साकिन भिलाई नगर वैशाली नगर दुर्ग मेरे बड़े भैया नीरज चंद्रवंशी व उसकी पत्नी द्वारा मुझे विश्वास में लेकर मुझसे बैंक से लोन अपने व्यापार के लिए निकलवाया जिसके लिए उन्होने मुझे विश्वास दिलाया कि लोन का रिपेमेन्ट (भुगतान) प्रति माह भैया नीरज चंद्रवंशी व उसकी पत्नी द्वारा बैंक में करने का भरोसा दिलवाया था। और में उनकी बातों में आकर मोहला स्थित सीआरजीबी (छ०ग० राज्य ग्रामीण बैंक मोहला ) से जुलाई 2020 में 05 लाख रूपय व्यक्तिगत ऋण के रूप में निकालकर नीरज चंद्रवंशी के पत्नी के खाता क्रमांक 31980167848 में दिनांक 14.07.2020 को 191018 रूपय तथा नीरज चंद्रवंशी के खाता क्रमांक 30750704689 (SBI) में दिनांक 09.07.2020 को 100018 रूपय व उनकी लड़की के खाता क्रमांक 35886069907 में 200018/- रूपय नीरज व उनकी पत्नी के कहने पर ही मैने कुल रकम 491054 रूपय मुलधन खातों में स्थानांतरित किया था किन्तु रकम खातों में स्थानांतरित होने के कुछ दिन उपरांत ही अपनी जुबान से मुकरते हुए एक वर्ष तक रकम नही दे पाने की बात कहीं और न ही रिपेमेन्ट (लौटाने वाली रकम प्रति माह) भी नही दे पायेंगें वे अपने प्रथम वचन को तोड़ते हुए मुझसे छल से रकम ले लिए मैने पुनः उनके कथनानुसार एक वर्ष का समय मुलधन ब्याज के लिए मोहलत प्रदान की किन्तु माह उपरांत पुन अपने वचन से मुकरते हुए और 5-6 माह का समय मांगने लगे और एक वर्ष उपरांत तक एक रूपये भी उन्होंने नहीं लौटाया जिससे मुझे विश्वास हुआ कि नीरज चंद्रवंशी व उनकी पत्नी दोनों ने एक राय होकर मेरे साथ छल पूर्वक मुझसे रकम लिए है और ना ही आज पर्यान्त नही लोटाया। और मेरा विश्वासघात किया चूकि वे परिवार के लिए सदस्य थे अतः मैने उन्हे विश्वास पर ही बिना किसी लिखा पड़ी के उनके खाते में रकम स्थानांतरित की थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर अं०चौकी रत्ना सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में थाना से टीम गठित कर दिनांक 26.06.23 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी नीरज चंद्रवंशी पिता रामसेवक चंद्रवंशी उम्र 53 साल साकिन चरीदा थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग एवं उनकी पत्नी को उनके सकुनत में जाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। दोनों पति पत्नी के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन लिया गया है। रूपये स्थानांतरित पास बुक को जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत दिनांक 26.06.2023 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को दिया गया है। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर ज्युडिशियल रिमाण्ड प्रदाय करने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त कार्यवाही में सउनि श्याम ठावरे, आरक्षक सुंदर नेताम, म०सहा० आर० ममता जयसवाल का विशेष योगदान रहा।
मोहला से योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट


















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