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Thursday, August 3, 2023

मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण का द्वितीय चरण शुरू, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी संक्षिप्त पुनरीक्षण में सहयोग करें- कलेक्टर

 मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण का द्वितीय चरण शुरू, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी संक्षिप्त पुनरीक्षण में सहयोग करें- कलेक्टर



कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर संक्षिप्त पुनरीक्षण का द्वितीय चरण के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी


कवर्धा, 02 अगस्त 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कलेक्टर श्री महोबे ने प्रेसवार्ता कर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सहित निर्वाचन गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋतुराज बिसेन सहित राजनितिक दल के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री महोबे ने बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में 18 ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वा सकते है। उन्होंने बताया कि 02 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। 02 अगस्त से दावा आपत्ति प्रारंभ होकर निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने अथवा संशोधन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पुनरीक्षण अवधि में 2 विशेष शिविर 12 व 13 अगस्त 2023 एवं 19 व 20 अगस्त 2023 को आयोजित की जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए प्रारूप-6 बी, मृत स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाअताओं का नाम हटाने के लिए प्रारूप-7 और संशोधन, स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन ईपिक कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।  

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा बी.एल.ए. (बूथ लेवल एजेंट) को संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष या सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी के माध्यम से बूथ लेवल अभिकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए 01 या 01 से अधिक जिला प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करेगा। बूथ लेवल अभिकर्ता को उस नामावली के संगत भाग, जिसके लिए वह नियुक्त है, में पंजीकृत निर्वाचक होना चाहिए। एक बूथ लेवल अभिकर्ता को एक से अधिक मतदान केन्द्र क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्वाचक नामावली के संगत भागों के लिए मतदान केन्द्र एक ही मतदान केन्द्र अवस्थान के भीतर अवस्थित हो। बूथ लेवल अभिकर्ताओं से यह अपेक्षित होगा कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान विशेष अभियान दिवसों पर बी.एल.ओं, अभिहित अधिकारी के तत्वाधान में दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अभिहित अवस्थानों पर उपस्थित रहें। कोई बूथ लेवल अभिकर्ता एक दिवस में 10 से अधिक प्ररूप बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करेंगें। यदि बूथ लेवल अभिकर्ता संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करता है तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रति सत्यापन किया जाना चाहिए।


CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट।

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